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31 मार्च तक निपटा लें ये जरूरी काम, नहीं तो हो सकता है नुकसान; Check List से मिलाएं क्या बाकी है

वित्त वर्ष 2021-22 खत्म होने में केवल 2 दिन बाकी रह गए हैं। नया वित्त वर्ष 2022-23 शुरू होने से पहले कई ऐसे जरूरी काम हैं, जो आपको इन 2 दिनों में निपटाने हैं। अगर आप इन्हें करने से चूक जाते हैं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि 31 मार्च तक आपको किन वित्तीय कार्यों को निपटा लेना चाहिए।

1. आधार कार्ड को पैन से लिंक करा लें

पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड संख्या को लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च, 2022 है। अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो यह अवैध (इनएक्टिव) हो जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272बी के तहत निष्क्रिय पैन रखने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।

 

2. विलंब से इनकम टैक्स भरने की समयसीमा

महामारी को देखते हुए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख कई बार बढ़ाई गई। आयकर विभाग ने अंतिम बार इसकी अवधि 31 दिसंबर, 2021 निर्धारित की थी। हालांकि, अगर आप उस समय तक आईटीआर दाखिल नहीं कर सके तो 31 मार्च 2022 तक रिटर्न भर सकते हैं। बिलेटेड आईटी रिटर्न दाखिल करते समय करदाताओं को 10 हजार रुपए पेनाल्टी देनी पड़ती है।

3. बैंक-Demat खाते की केवाईसी

RBI ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंक अकाउंट में केवाईसी अपडेट करने की समयसीमा 31 दिसंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी थी। इस डेडलाइन तक अपना केवाईसी अपडेटनहीं करने पर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। डीमैट खातों में केवाईसी पूरी ना होने पर आपके खाते में ट्रेडिंग बंद हो सकती है।

KYC के तहत ग्राहकों से उसके पैन कार्ड, पता जैसे आधार, पासपोर्ट आदि को अपडेट कराने के लिए बैंक कहता है। इसके साथ ही हालिया फोटोग्राफ और अन्य जानकारी भी मांगी जाती है।

4. टैक्स सेविंग प्लान

अगर आप चालू वित्त वर्ष में कम-से-कम इनकम टैक्स जमा करना चाहते हैं, तो विभिन्न टैक्स सेविंग इंस्ट्रुमेंट में निवेश करने की डेडलाइन 31 मार्च, 2022 है। इनकम टैक्स एक्ट के कई सेक्शन जैसे 80C और 80D के तहत किए गए निवेश पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है। एक साल में इन मोड पर आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं।

5. छोटी बचत योजनाओं से बैंक अकाउंट लिंक कराएं

डाक विभाग ने नोटिस जारी कर कहा है कि MIS/SCSS/TD अकाउंट में जमा रकम पर ब्याज 1 अप्रैल, 2022 के बाद अकाउंट होल्डर के पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट होगा। इसका मतलब ये है कि समय पर ब्याज पाने के लिए व्यक्ति को स्मॉल सेविंग स्कीम अकाउंट को बचत खाते से लिंक करना होगा।

6. PPF, NPS और SSY खाताधारक कर लें ये काम

अगर आपका पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अकाउंट है, लेकिन इस वित्त वर्ष में इनमें पैसे नहीं डाल पाए, तो अकाउंट एक्टिव रखने के लिए इनमें कुछ रकम तो जरूर डाल दें। अगर न्यूनतम जरूरी रकम नहीं डाली, 31 मार्च के बाद ऐसे खाते इनएक्टिव हो जाएंगे और इन्हें दोबारा चालू करवाने के लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। PPF और NPS में पैसे नहीं डाले जाने पर ये अकाउंट्स इनएक्टिव हो जाएंगे।

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7. पीएम किसान योजना के लिए e-kyc

PM किसान सम्मान निधि स्कीम के लिए ई-केवाईसी कराने के लिए भी आखिरी तारीख 31 मार्च ही है। अगर पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे किसान 31 मार्च तक ये ई-केवाईसी नहीं कराते हैं, तो उनके खातों में स्कीम के तहत 2000 रुपए नहीं आएंगे।

8. स्टॉक और इक्विटी फंड्स में टैक्स प्रॉफिट बुकिंग का आखिरी मौका

अगर आपको स्टॉक या इक्विटी फंड में 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन मिला है तो इसको बुक करने का आपके पास आखिरी मौका है। 1 लाख रुपए तक के कैपिटल गेन पर आपको 31 मार्च के बाद टैक्स देना होगा।

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9. फॉर्म 12B जमा कराएं

अगर आपने 1 अप्रैल, 2021 के बाद नौकरी बदली है, तो पुरानी नौकरी में कटे TDS की जानकारी फॉर्म 12B के जरिए नई कंपनी को दें। जिससे उनका नई कंपनी में ज्यादा टीडीएस ना काटा जाए। 31 मार्च तक फॉर्म 12B नहीं जमा किया तो कंपनी ज्यादा TDS काट सकती है।

10. प्रधानमंत्री आवास योजना में करें अप्लाई

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को सरकार होम लोन के ब्याज में सब्सिडी की पेशकश कर रही है। 2 लाख रुपए से ज्यादा सब्सिडी मिलने के लिए पहली बार घर खीरदने वालों को 31 मार्च से पहले इस स्कीम के तहत आवेदन करना होगा। इससे वो आवास योजना के तहत 2.67 लाख रुपए तक की सब्सिडी हासिल कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) लोगों को सस्ते दामों में घर उपलब्ध कराने के लिए भारत में सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्कीम है। अलग-अलग आय वर्ग को अलग-अलग प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है।

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