बेंगलुरु। सेक्स स्कैंडल के आरोपों का सामना कर रहे प्रज्वल रेवन्ना के पिता जद (एस) विधायक एचडी रेवन्ना को शनिवार को हिरासत में ले लिया गया। एक अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद एक विशेष जांच दल (SIT) ने उन्हें हिरासत में लिया।
पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना (33) लोकसभा चुनाव में हासन से भाजपा-जद(एस) गठबंधन के उम्मीदवार थे, जहां 26 अप्रैल को मतदान हो चुका है। कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो क्लिप हाल के दिनों में वायरल हुए थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था।
#WATCH | Karnataka: JD(S) leader HD Revanna brought to SIT office for questioning
He has been taken into custody by SIT officials in connection with a kidnapping case registered against him at KR Nagar police station, in Bengaluru. pic.twitter.com/MJJ8xjNFbf
— ANI (@ANI) May 4, 2024
रेवन्ना के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी
इधर, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने शनिवार को कहा कि विशेष जांच दल (SIT) ने होलेनरासीपुर से जद (एस) के विधायक एचडी रेवन्ना के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है और उनके खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। रेवन्ना और उनके बेटे तथा सांसद प्रज्वल रेवन्ना यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे हैं। रेवन्ना को इस मामले में दूसरा नोटिस (समन) जारी किया गया है।
परमेश्वर ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “पूछताछ के सिलसिले में एसआईटी के सामने पेश होने के लिए रेवन्ना के पास आज शाम तक का समय है। उन्हें दूसरा नोटिस दिया गया था। इस बीच, पता चला है कि मैसूरू अपहरण मामले में उन्होंने जमानत के लिए आवेदन किया है।” मैसूरु अपहरण मामले में गिरफ्तारी किए जाने के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, “ऐसी चीजें होती रहती हैं…गिरफ्तारियां होती रहेंगी, लुकआउट नोटिस जारी किए गए हैं, कई अन्य घटनाक्रम होंगे, कई चीजें सार्वजनिक नहीं की जा सकतीं।”
प्रज्वल पर लगा है यौन शोषण का आरोप
बता दें कि प्रज्वल 26 अप्रैल को हासन सीट पर वोटिंग के बाद विदेश जा चुके हैं। पूर्व एचडी देवेगौड़ा के विधायक बेटे एचडी रेवन्ना (67) और सांसद पोते प्रज्वल रेवन्ना (33) के खिलाफ उनके घर पर काम करने वाली हाउस हेल्प (मेड) ने एफआईआर दर्ज कराई है। महिला ने एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। हासन के होलेनरासीपुर थाने में आईपीसी की धारा 354(A) (यौन शोषण), 354(D) (पीछा करना), 506 (धमकाना) और 509 (बोलकर या इशारों से महिला की गरिमा का अपमान करना) के तहत केस दर्ज किया गया है।
वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रज्वल के करीब आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुए हैं। दावा किया गया है कि ये वीडियो प्रज्वल शूट कर रहे हैं।
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