भोपालमध्य प्रदेश

Bhopal News : बिलाबोंग स्कूल की बस में बच्ची के साथ रेप मामले में ड्राइवर और केयरटेकर दोषी, सजा पर सोमवार को सुनवाई

भोपाल। बिलाबोंग स्कूल की बस में साढ़े 3 साल की बच्ची से हुए रेप के मामले में आरोपियों स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आरोपियों को दोषी ठहराया है। इनकी सजा के लिए सोमवार को सुनवाई होगी। जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि 32 वर्षीय आरोपी हनुमत जाटव निवासी शाहपुरा भोपाल और उर्मिला साहू (40) निवासी कोलार को धारा 376(एबी), 376(2) और पॉक्सो एक्ट में दोषी पाया गया है। सरकारी वकील मनीषा पटेल ने इस मामले में बेहद तेजी दिखाई। उन्होंने महज 14 वर्किंग डेज में 32 गवाहों के बयान पूरे कराए।

8 सितंबर को दर्ज हुई थी एफआईआर

पीड़ित बच्ची के माता-पिता ने भोपाल के महिला थाना में 8 सितंबर को एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक उनकी बच्ची दोपहर 1:30 से 1:45 बजे स्कूल से घर वापस आई तो उसका यूनिफॉर्म बदला हुआ था। बच्ची की मां ने पूछा तो उसने बताया कि बस वाले अंकल ने उसका यूनिफॉर्म बदला है। बच्ची की मां ने उसका स्कूल यूनिफॉर्म जब बैग में चेक किया तो यूनिफॉर्म न तो गंदा था और न ही गीला था। बिना किसी वजह के स्कूल यूनिफॉर्म बदलने पर बच्ची की मां ने स्कूल प्रशासन से बात की। बच्ची की क्लास टीचर ने बताया कि बच्ची छुट्टी होने के बाद स्कूल यूनिफार्म में ही घर के लिए निकली थी। माता-पिता ने स्कूल प्रशासन से बस में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मांगे तो स्कूल प्रशासन ने एक-दो दिन का समय मांगा, लेकिन फुटेज नहीं मिले।

बेटी ने बताया- बस अंकल करते हैं बैड टच

सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलने पर बच्ची के पिता ने बेटी से पूछा तो उसने बताया कि बस अंकल मुझे परेशान करते हैं और वह बैड हैं। वह मुझे बैड टच करते हैं। बच्ची ने यह भी बताया कि बस अंकल उसे अपनी गोद में बैठाकर उसके प्राइवेट पार्ट को छूते हैं और फिंगरिंग करते हैं। इससे उसे दर्द होता है। बच्ची ने बताया कि उसके रोने पर उर्मिला दीदी उसे गोद में उठा लेती हैं और उसे चुप करा देती हैं और बस अंकल उसे टॉफी भी देते हैं। उसने बताया था कि बस वाले अंकल उसे यह बात किसी को बताने पर पीटने की धमकी देते थे। इसके बाद परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई।

एसआईटी ने रिकॉर्ड समय में की जांच

मां-पिता ने घटना की जानकारी पुलिस कमिश्नर आफिस में दी। जांच के दौरान अन्य बच्ची के माता-पिता ने भी बताया कि आरोपी हनुमत ने उनकी बेटी के साथ कई बार गलत काम और अश्लील हरकत की। दूसरी पीड़ित बच्ची और उसके माता-पिता के बयान विटनेस प्रोटेशन एक्ट के तहत कोर्ट में कराए गए। पुलिस कमश्निर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी गठित की। इस टीम ने 20 दिनों में जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी।

सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे हिमाचल के नए सीएम, वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य को डिप्टी सीएम की कुर्सी, कल शपथ

संबंधित खबरें...

Back to top button