इंदौर। BRTS संबंधी केस में हाईकोर्ट के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डबल बेंच में इसकी सुनवाई 19 दिन पूर्व हुई थी। उस दौरान भी नगर निगम की तरफ जवाब दिया गया था कि सभी स्टॉप को हटाए जाने में लगभग 40 दिन का समय लगेगा। कुल 17 में से 3 स्टॉप को हटाकर मलबा साफ कर दिया गया है, जबकि चार स्टॉप को हटाने के लिए सप्ताहभर का समय मांगा गया था।
इधर, नगर निगम द्वारा एलआईजी से रसोमा चौराहे तक वाले हिस्से में बने दो स्टॉप को अभी तक नहीं हटाया है। जबकि इसी हिस्से में रेलिंग को तोड़ जाने का काम लगातार किया जा रहा है। इसके कुछ हिस्से में तो डिवाइडर का निर्माण भी कर लिया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 दिन बाद 2 अप्रैल को होनी है। इसमें नगर निगम को यह बताना होगा कि उनके द्वारा तो समय अवधि मांगी गई थी उसमें बस स्टॉप को तोड़ा गया है या नहीं। क्योंकि अभी तक ठेकेदार के काम नहीं करने या फिर उसके ठेका छोड़कर चले जाने की बात हाई कोर्ट के समक्ष रखकर समय मांगता आ रहा है।