PlayBreaking News

भोपाल : बैरसिया वार्ड-7 की पार्षद को कलेक्टर ने पद से हटाया, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना वजह, 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक

Follow on Google News
भोपाल : बैरसिया वार्ड-7 की पार्षद को कलेक्टर ने पद से हटाया, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना वजह, 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक
भोपाल। नगर पालिका परिषद बैरसिया के वार्ड क्रमांक 7 की पार्षद शबाना को फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव जीतने के आरोप में कलेक्टर कोर्ट ने पार्षद पद से हटाने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 (1) के तहत की गई है। यह फैसला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सुनाया। उन्होंने आदेश में लिखा कि शबाना द्वारा प्रस्तुत किया गया अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का प्रमाण पत्र फर्जी साबित हुआ है। इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जा रहा है। इसके अलावा धारा 41 (3) के तहत अगले 6 वर्षों तक उन्हें किसी भी नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत के पार्षद चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

क्या है मामला?

दरअसल, बैरसिया के वार्ड नंबर 7 से पार्षद चुनी गई शबाना निवासी गोविंदपुरा पर आरोप था कि उन्होंने चुनाव के दौरान तहसील हुजूर से जारी फर्जी OBC जाति प्रमाण पत्र पेश किया था। इस संबंध में पराजित प्रत्याशी परवीन की ओर से मोहम्मद अब्दुल खालिक एडवोकेट ने कलेक्टर कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि शबाना ने फर्जी प्रमाण पत्र के दम पर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा और विजयी घोषित हुईं। शिकायत के आधार पर एसडीएम टीटी नगर भोपाल द्वारा की गई जांच में 16 जुलाई 2023 को शबाना का जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। इसके बाद कलेक्टर कोर्ट ने सुनवाई कर उन्हें अयोग्य ठहराया। इसके बाद उन्हें पार्षद के पद से हटाए जाने का फैसला सुनाया है। ये भी पढ़ें- ग्वालियर में बहू का उत्पात : सास को वृद्धाश्रम न भेजने पर पति और सास की जमकर पिटाई, मारपीट की घटना CCTV में कैद
Mithilesh Yadav
By Mithilesh Yadav

वर्तमान में पीपुल्स समाचार के डिजिटल विंग यानी 'पीपुल्स अपडेट' में बतौर सीनियर सब-एडिटर कार्यरत हूं।...Read More

नई दिल्ली
--°
बारिश: -- mmह्यूमिडिटी: --%हवा: --
Source:AccuWeather
icon

Latest Posts