पैरोल खत्म होने के बाद भी जेल नहीं पहुंचा आसाराम, रात में सरेंडर करने पहुंचा तो नहीं मिली एंट्री; अब दर्ज हुआ मामला

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे आसाराम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पैरोल की अवधि खत्म होने के बाद तय समय पर जोधपुर सेंट्रल जेल नहीं पहुंचने पर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जेल प्रहरी बनवारी लाल ने रातानाडा थाने में आसाराम के खिलाफ कारागार अधिनियम की धारा 58(ख) के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है।
जानकारी के मुताबिक, राजस्थान हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर को आसाराम को 20 दिन की मेडिकल पैरोल दी थी। पैरोल की अवधि 26 अक्टूबर को समाप्त हो गई। इसे बढ़ाने के लिए आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने मेडिकल आधार पर पैरोल बढ़ाने से इनकार कर दिया। साथ ही उसे तय समय तक जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया था।
रात 10:40 बजे जेल पहुंचा आसाराम
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आसाराम एयर एंबुलेंस से उज्जैन से जोधपुर पहुंचा। वह रात करीब 10:40 बजे सरेंडर करने के लिए सेंट्रल जेल पहुंचा, लेकिन जेल अधीक्षक प्रमोद सिंह ने रात के समय बंदी को प्रवेश नहीं देने से जुड़े नियम का हवाला देते हुए उसे वापस भेज दिया। इसके बाद आसाराम भगत की कोठी स्थित आरोग्यम अस्पताल चला गया। अब उसके जेल में सरेंडर करने की संभावना जताई जा रही है।
इलाज के आधार पर मांगी थी पैरोल बढ़ाने की अनुमति
आसाराम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि उसका इलाज अभी जारी है और वह मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित गवर्नमेंट धन्वंतरि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में भर्ती है। इसी आधार पर 20 दिन की मेडिकल पैरोल बढ़ाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल बढ़ाने से इनकार करते हुए राजस्थान सरकार को आसाराम की सेहत का ध्यान रखने के निर्देश दिए।




















