रामपुर कोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म को दोषी ठहराया,7 साल जेल और 50 हजार जुर्माना; दो पासपोर्ट बनवाने के आरोप

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म को रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने दो पासपोर्ट रखने के मामले में 7 साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई है।
क्या है मामला?
यह मामला 2019 का है। बीजेपी के शहर विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आज़म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि अब्दुल्ला आज़म ने दो अलग-अलग जन्मतिथि का इस्तेमाल कर दो पासपोर्ट बनवाए।
IPC की गंभीर धाराओं के तहत मामला
अब्दुल्ला आज़म पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की निम्नलिखित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था-
- 420 – धोखाधड़ी
- 467 – मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी
- 468 – धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी
- 471 – जाली दस्तावेज़ का उपयोग
इन धाराओं के तहत कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया।
जेल में पहले से ही हैं पिता-पुत्र
अब्दुल्ला आज़म को यह सज़ा तब मिली है, जब वह पहले से ही अपने पिता आज़म खान के साथ रामपुर जिला जेल में बंद हैं। पिता-पुत्र दोनों को पहले दो पैन कार्ड के मामले में सज़ा मिल चुकी है। इस पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आज़म को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया और सज़ा सुनाई गई।











