जबलपुरताजा खबरमध्य प्रदेश

पूर्व विधायक रामबाई समेत 6 को 3-3 माह की सजा, बिजली कर्मी के घर में घुसकर दी थी जान से मारने की धमकी

जबलपुर। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने दमोह जिले की पथरिया से पूर्व विधायक रहीं रामबाई व उनके पांच अन्य समर्थकों को तीन-तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही स्पेशल कोर्ट ने सभी के खिलाफ जुर्माना भी ठोक दिया है। इससे पूर्व में भी उन्हें इसी तरह के तीन अन्य मामलों में भी सजा सुनाई जा चुकी है।

बिजली कनेक्शन काटने से हो गईं थी नाराज

कनेक्शन काटा तो बिजली कर्मी को घर जाकर धमकाया 2016 में राम बाई विधायक रहते हुए अपने समर्थकों के साथ एक बिजलीकर्मी के घर पहुंच गई थी। इस दौरान रामबाई और उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा करते हुए गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। दरअसल, तत्कालीन विधायक रामबाई अपने एक समर्थक का बिजली कनेक्शन काटने से नाराज हो गईं थीं, जो चोरी की बिजली से चक्की चला रहा था।

बाद में बिजली कर्मचारी की रिपोर्ट पर दमोह जिले की कोतवाली पुलिस ने विधायक रामबाई वसमर्थक पुष्पेंद्र सिंह सहित अन्य 4 के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली थी। अदालत में सुनवाई पूरी होने के साथ ही अदालत ने दोष सिद्ध पाकर सजा सुना दी।

कलेक्टर से भी की थी बदसलूकी

बुधवार को जबलपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने एक अन्य मामले में भी फैसला सुनाया। विधायक रहते हुए रामबाई कलेक्टर कार्यालय पहुंच गई थी। इस दौरान उन्होंने जनसमस्याओं से जुड़े हुए एक मामले को लेकर तत्कालीन दमोह कलेक्टर एस.कृष्ण चैतन्य को सबके सामने कहा था कि ..”आंखें फूट गई क्या? कलेक्टर हो कि ढोर, इतना ही नहीं उन्होंने कलेक्टर के लिए बेवकूफ और बद्तमीज जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया था।

ये भी पढ़ें- मुरैना में जेवरातों की बड़ी लूट, मुनीम की कनपटी पर बंदूक अड़ाकर जेवरात का बैग लेकर फरार हुए बदमाश

मध्य प्रदेश की अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

संबंधित खबरें...

Back to top button