
नई दिल्ली। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) ने हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों के हैंड बैगेज (हाथ में ले जाने वाले सामान) पर नए नियम लागू करने की घोषणा की है। ये नियम यात्रियों की बढ़ती संख्या, हवाई अड्डों की सुरक्षा और परिचालन में सुधार के लिए बनाए गए हैं। 4 मई 2025 लैगेज से जुड़े नए नियम लागू होंगे।
क्या हैं नए नियम?
नए नियम के तहत, यात्री अब फ्लाइट में केवल एक हैंडबैग या केबिन बैग ले जा सकते हैं। इसका उद्देश्य सुरक्षा जांच में तेजी लाना और यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करना है। हैंडबैग की अधिकतम वजन सीमा 7 किलो होगी। हालांकि, 4 मई 2024 से पहले खरीदे गए टिकटों पर नए नियम लागू नहीं होंगे।
वहीं, बैग के साइज को भी निर्धारित किया गया है, जहां बैग की अधिकतम ऊंचाई 55 सेमी (21.6 इंच), अधिकतम लंबाई 40 सेमी (15.7 इंच) और अधिकतम चौड़ाई 20 सेमी (7.8 इंच) होगी। एक से अधिक बैग ले जाने पर रोक लगेगी। केवल एक हैंडबैग के अलावा बाकी सभी सामान को चेक-इन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा।
इंडिगो एयरलाइंस ने भी किए नियमों में बदलाव
इंडिगो ने अपने हैंड बैगेज नियमों में बदलाव किया है। यात्री एक केबिन बैग (7 किलो तक) और एक पर्सनल बैग (3 किलो तक) ले जा सकते हैं, जिसका कुल वजन 10 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। पर्सनल बैग में लेडीज पर्स, छोटा लैपटॉप बैग या कैमरा बैग शामिल होगा।
एयर इंडिया ने भी अपनी पॉलिसी को अपडेट किया है। इकोनॉमी क्लास के लिए 7 किलो का एक बैग और प्रीमियम क्लास के लिए 10 किलो का एक बैग ले जाने की अनुमति है।
क्यों बदले गए नियम
इन नए नियमों का उद्देश्य न केवल सुरक्षा को बढ़ाना है, बल्कि हवाई अड्डों पर भीड़ को नियंत्रित करना और यात्रियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। बैग की संख्या कम होने से सिक्योरिटी चेक में समय बचेगा। इसके साथ ही, यात्रियों को चेक-इन और बोर्डिंग के दौरान आसानी होगी।
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