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सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रवीना टंडन का सर्मथन, बोली- डोगेश भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं...

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रवीना टंडन का सर्मथन, बोली- डोगेश भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं...
AI जनरेटेड सारांश
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर जो 11 अगस्त को फैसला सुनाया था उसमें आज संशोधन किया है और कहा कि केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। फैसले के बाद रवीना टंडन ने अपना रिएक्शन दिया है और डोगेश भाई को सपोर्ट किया है।

    कोर्ट ने किया फैसले में बदलाव

    दरअसल,  11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें शेल्टर होम में रखने की बात कही थी। जिसमें कोर्ट ने आज, 22 अगस्त को अपने फैसले में संशोधन किया है और कहा कि केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा।

    रवीना टंडन ने किया पोस्ट शेयर

    कोर्ट के फैसले के बाद रवीना टंडन ने अपने इंस्टाग्राम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की न्यूज को शेयर कर लिखा डोगेश भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सद्बुद्धि की जीत हुई, शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई। अब कृपया ध्यान दें की नसबंदी और टीकाकरण की प्रक्रिया ठीक से पूरी हो।

    सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को जहां से उठाया गया है, उन्हें उसी जगह रिलोकेट किया जाएगा। हर वॉर्ड में कुत्तों को खाना खिलाने के लिए फीडिंग जोन बनाए जाएंगे। इसके लिए एनजीओ को 25000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर मना है। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि एनिमल लवर्स आवारा कुत्तों को अडॉप्ट करने के लिए एप्लिकेशन डाल सकते हैं। ये जिम्मेदारी उनकी होगी कि एक बार गोद लिए गए कुत्ते को दोबारा सड़कों पर न छोड़ा जाए।

    ये भी पढ़ें: सिद्धारमैया ने बीजेपी के आरोपों पर किया पलटवार, बोले- बेंगलुरु भगदड़ के लिए कांग्रस सरकार जिम्मेदार नहीं, ऐसे हादसे दुनियाभर में होते हैं...

    Vaishnavi Mavar
    By Vaishnavi Mavar
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