Mithilesh Yadav
7 Oct 2025
Peoples Reporter
7 Oct 2025
नई दिल्ली। कन्नड़ सिनेमा के मशहूर अभिनेता दर्शन थुगुदीपा को उनकी फैन रेणुका स्वामी की हत्या के मामले में एक बार फिर जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उनकी और अन्य आरोपियों की जमानत रद्द करते हुए कहा कि आरोपी चाहे कितना भी बड़ा हो, कानून से ऊपर नहीं है। अदालत ने कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के 13 दिसंबर 2024 के जमानत आदेश को खारिज कर दिया।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में कई खामियां हैं। कोर्ट ने सभी आरोपियों को तुरंत हिरासत में लेने के निर्देश दिए और राज्य सरकार को यह चेतावनी भी दी कि जेल में उन्हें कोई विशेष सुविधा न दी जाए।
जस्टिस पारदीवाला ने टिप्पणी की- "यह फैसला एक कड़ा संदेश है कि न्याय प्रणाली हर समय कानून का शासन सुनिश्चित करे। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर या नीचे नहीं है।"
33 वर्षीय रेणुकास्वामी कन्नड़ एक्टर दर्शन की फैन थीं। आरोप है कि उन्होंने दर्शन की पत्नी पवित्रा गौड़ा को आपत्तिजनक संदेश भेजे थे। इसके बाद जून 2024 में रेणुका का अपहरण कर उन्हें बेंगलुरु के एक शेड में तीन दिन तक प्रताड़ित किया गया। बाद में उनका शव एक नाले से बरामद हुआ। पुलिस जांच में पाया गया कि इस मामले में दर्शन, पवित्रा गौड़ा और अन्य कई लोग शामिल थे।
बता दें कि दर्शन को 11 जून 2024 को गिरफ्तार किया गया था और वे करीब 7 महीने तक जेल में रहे। 13 दिसंबर 2024 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें मेडिकल आधार पर जमानत दे दी थी। राज्य सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर अब यह सख्त फैसला आया है।
दर्शन का असली नाम हेमंत कुमार है। उन्होंने 1990 में अपने करियर की शुरुआत की और 2002 में आई फिल्म मैजेस्टिक से पहचान बनाई। वे करिया, गज, नवग्रह, सारथी, बुलबुल, यजमान जैसी सुपरहिट फिल्मों में नजर आ चुके हैं। कन्नड़ सिनेमा की बड़ी हस्तियों में गिने जाने वाले दर्शन पर कत्ल का आरोप लगना उनके फैंस के लिए बड़ा झटका है।