
भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू हो रहा है। विधानसभा सत्र को लेकर पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र ने शुक्रवार को कड़े सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश 24 मार्च तक लागू रहेगा, जिसके तहत विधानसभा और उसके आसपास के इलाकों में जुलूस, प्रदर्शन और सार्वजनिक सभाओं पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
यातायात पर प्रतिबंध, किराएदारों का सत्यापन अनिवार्य
विधानसभा सत्र के दौरान 5 किलोमीटर के दायरे में भारी वाहनों और तांगा-बैलगाड़ियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा, किराएदारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। किसी भी नियम के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
इन मार्गों पर प्रदर्शन और जुलूस पर प्रतिबंध
सत्र के दौरान कुछ विशेष मार्गों पर प्रदर्शन और जुलूस पर रोक लगाई गई है, जिनमें शामिल हैं:
- लिली टॉकीज से 7वीं बटालियन तक का मार्ग।
- बाणगंगा चौराहा से राजभवन तक का रास्ता।
- जिंसी चौराहा से पुरानी जेल तक की सड़क।
- स्लाटर हाउस रोड से बोर्ड ऑफिस चौराहा तक।
- झरनेश्वर मंदिर चौराहे से रोशनपुरा चौराहा तक।
- पॉलिटेक्निक रोड से सीएम निवास तक।
- नई विधानसभा से राजभवन, सीएम निवास और पत्रकार भवन तक के सभी मार्ग।
सुरक्षा व्यवस्था होगी सख्त
- विधानसभा परिसर और आसपास के इलाकों में सीसीटीवी निगरानी बढ़ाई गई है।
- अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को तुरंत नियंत्रित किया जा सके।
- आम जनता और राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की गई है, ताकि विधानसभा सत्र सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
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