मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर रोक संबंधी पूर्व अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है। बता दें कि सोमवार को ओबीसी आरक्षण और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती देने वाली 63 याचिकाओं की सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के ना आने के कारण समय मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के चलते कोर्ट ने सुनवाई बढ़ा दी।
इस तारीख को होगी अगली सुनवाई
जानकारी के मुताबिक, अब इस मामले में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे। जस्टिस शील नागू और जस्टिस डीडी बंसल की बैंच में सुनवाई होगी। वहीं, 27% ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई 1 अगस्त से रोज दोपहर 1 घंटे होगी।
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आज सुनवाई के दौरान लगभग 100 ओबीसी के चयनित शिक्षक याचिकाकर्ता मौजूद रहे। राज्य की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह, जबकि याचिकाकर्ता की ओर से राज्य द्वारा नियुक्त ओबीसी के विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा।