Naresh Bhagoria
25 Nov 2025
भोपाल । भोपाल में एक स्टोर को अपने ग्राहक को महंगा सामान देना भारी पड़ गया। मामले में ग्राहक की शिकायत के बाद उपभोक्ता आयोग ने स्टोर को अतिरिक्त पैसे ब्याज सहित लौटाने के साथ ही चार हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना देने के आदेश दिए हैं। जिला आयोग के इस आदेश को राज्य आयोग ने भी यथावत रखा है। पिछले सप्ताह इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। मामले में ग्राहक से 19 रुपए ज्यादा वसूले गए थे।
उल्टा ग्राहक की बताई गलती: दरअसल, पिपलानी क्षेत्र निवासी उपभोक्ता ने रिलायंस स्मार्ट स्टोर से मई में सामान खरीदा था। उपभोक्ता हरीश कुमार ने आवेदन में आयोग को बताया कि स्टोर से जिलेट का थ्री पैक खरीदा था। इसके लिए उनसे 169 रुपए स्टोर को दिए। जबकि इसकी एमआरपी 150 रुपए मात्र थी। उनसे 19 रुपए ज्यादा वसूले गए। यही नहीं, टोटल बिल पर जीएसटी की राशि भी करीब 25 रुपए अधिक ली गई थी। मामले में एक सप्ताह बाद ही उपभोक्ता ने पहले स्टोर पर शिकायत की, लेकिन संतुष्ट न होने पर उपभोक्ता आयोग क्रमांक 1 में आवेदन दिया। मामले में आयोग के सामने कंपनी ने कहा कि यह पैक बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं था, क्योंकि सिस्टम में उसकी कीमत अपडेट नहीं थी।
कंपनी ने ग्राहक की गलती बताते हुए कहा कि उन्हें बता दिया था कि गलती से बिलिंग हो गई है। आप इसके बदले दूसरा प्रोडक्ट ले लें, लेकिन उल्टा ग्राहक ने स्टोर के कर्मचारियों और मैनेजर से झगड़ा किया। हालांकि, स्टोर इस बात को साबित नहीं कर पाया। वहीं, आयोग ने स्टोर के इन तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि यदि कोई उत्पाद बिक्री के लिए नहीं है, तो उसे ग्राहकों की पहुंच में क्यों रखा गया और बिलिंग के बाद भी सीधे यह कहकर हटाया जा सकता था कि यह बिक्री के लिए नहीं है। आयोग ने कहा कि इससे स्टोर की लापरवाही और सेवा में कमी साबित होती है। आयोग ने आदेश में लिखा कि स्टोर, वार्षिक ब्याज सहित लौटाए।