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LPG संकट के बीच भोपाल के होटल कारोबारियों को राहत:अब शर्तों के साथ लकड़ी-कोयले से जला सकेंगे तंदूर, प्रशासन ने जारी की नई SOP

भोपाल में LPG वितरण को लेकर नई SOP जारी। होटल और रेस्टोरेंट को लकड़ी और कोयले से तंदूर जलाने की अस्थायी छूट दी है, घरेलू गैस बुकिंग में 25 दिन का नियम।
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अब शर्तों के साथ लकड़ी-कोयले से जला सकेंगे तंदूर, प्रशासन ने जारी की नई SOP
AI जनरेटेड सारांश
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    भोपाल। राजधानी भोपाल में एलपीजी आपूर्ति को व्यवस्थित रखने के लिए जिला प्रशासन ने नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी की है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को नियमित गैस उपलब्ध कराना और वितरण व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव को कम करना है। गैस की सीमित उपलब्धता को देखते हुए प्रशासन ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को अस्थायी राहत दी है। नई गाइडलाइन के तहत उन्हें तय शर्तों के साथ लकड़ी और कोयले से तंदूर जलाने की अस्थायी छूट दी है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इन ईंधनों के उपयोग पर प्रतिबंध लागू है।

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    घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 25 दिन का नियम

    नई SOP के अनुसार घरेलू गैस उपभोक्ताओं को दो सिलेंडर रिफिल बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिनों का अंतर रखना होगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि घबराहट में अनावश्यक बुकिंग न करें, क्योंकि शहर में गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

    100 किलो से ज्यादा LPG स्टोर करने पर रोक

    व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए भी एलपीजी भंडारण की सीमा तय की गई है। बिना विस्फोटक लाइसेंस के कोई भी होटल, रेस्टोरेंट या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान 100 किलोग्राम से अधिक एलपीजी का भंडारण नहीं कर सकेगा। इससे अधिक स्टॉक रखने के लिए मैनिफोल्ड सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा।

    अस्पताल और शिक्षण संस्थानों को प्राथमिकता

    जिला प्रशासन के अनुसार गैस वितरण में अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध कराई जाएगी।

    गैस बचाने के लिए वैकल्पिक ईंधन की सलाह

    प्रशासन ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से गैस की खपत कम करने की अपील की है। इसके लिए उन्हें तंदूर का ज्यादा उपयोग करने और मेन्यू सीमित रखने की सलाह दी गई है। साथ ही कुछ वैकल्पिक साधनों के इस्तेमाल की अनुमति भी दी गई है, जैसे-डीजल स्टोव, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, सीमित मात्रा में लकड़ी और अन्य वैकल्पिक ईंधन। 

    जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई

    एलपीजी वितरकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने स्टॉक और वितरण से जुड़ा रीयल-टाइम डेटा जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएं। यदि किसी भी स्तर पर जमाखोरी या कालाबाजारी की शिकायत मिलती है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    Sona Rajput
    By Sona Rajput

    माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन किया है। साल 2022 ...Read More

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