राष्ट्रीय

यहां काम करने वालों को ईमानदारी साबित करनी पड़ती है, भ्रष्टाचार के आरोप तय करने के आदेश पर छलका स्वाती मालीवाल का दर्द

नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के मामले में दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाती मालीवाल फंसती दिख रही हैं। एक अदालत ने मालीवाल और एक अन्य पर इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप तय करने का आदेश दिया है।

इस आदेश के एक दिन बाद शुक्रवार को मालीवाल का ट्वीट सामने आया। उन्होंने लिखा- ईमानदारी से काम करने वालों को अपनी ईमानदारी सिद्ध करती पड़ती है। चोर देश में मजे मारते हैं। मालवाल ने लिखा- लाखों केस संभाले, सैंकड़ों बच्चियों को तस्करी से बचाया, शराब- ड्रग माफिया पकड़वाए, गरीबों के साथ खड़ी हुई। बस यही मेरा गुनाह है। जब तक जिंदा हूं, लड़ती रहूंगी।

यूजर बोले- आप सिर्फ राजनीति करती हैं

मालीवाल इस ट्वीट को लेकर ट्रोल्स के निशाने पर हैं। एक यूजर ने लिखा- आपने नोटिस भेजने के अलावा किया ही क्या है। आप जैसे एक्टिविस्ट ड्रामा करते हैं। एक अन्य यूजर ने पूछा- आपने अब तक कितने केस संभाले। काम निजी संस्था वाले करते हैं और क्रेडिट आपको चाहिए। सिर्फ राजनीति करती हैं आप।

स्वरूप नाम के एक यूजर ने लिखा- AAP पार्टी की यही problem है, खुद ही जज खुद ही वकील और खुद का ही फैसला। संविधान जैसे है ही नहीं। अरे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, कानूनी कार्यवाही हो रही है, न्यायालय की प्रक्रिया को फॉलो करो, यहां आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा।

कोर्ट ने कहा- मिल रहे साजिश के संकेत

दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में कहा है कि मालीवाल के साथ ही DCW की पूर्व सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक पर भी मुकदमा चलाया जाए। विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने कहा कि डीसीडब्ल्यू द्वारा विभिन्न तारीखों पर आयोजित बैठकों के विवरण, जिसमें सभी 4 अभियुक्त हस्ताक्षरकर्ता थे, के अवलोकन ‘प्रथम दृष्टया इस संदेह की ओर इशारा करते हैं कि जिन नियुक्तियों पर सवाल उठाए गए हैं, वह आरोपियों ने एक दूसरे के साथ मिलीभगत करके कीं। न्यायाधीश ने कहा- ‘परिस्थितियां प्रथम दृष्टया आरोपी व्यक्तियों के बीच इस तरह की साजिश का संकेत देती हैं। अदालत ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) (एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया।

संबंधित खबरें...

Back to top button