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इंदौर : लव जिहाद पर जिला कोर्ट का फैसला, आरोपी को 20 साल के कारावास की सुनाई सजा

इंदौर। जिला न्यायालय ने गुरुवार दोपहर को लव जिहाद के मामले में पकड़े गए आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने युवती को घर पर अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। जिला न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

दुष्कर्म के बाद से फरार था आरोपी

विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर ने बताया कि मामला हातोद थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग के साथ इलाके के रहने वाले एक आरोपी साबिर खान द्वारा सितंबर 2020 में दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस द्वारा आरोपी की लंबे समय से तलाश की जा रही थी। आरोपी की गिरफ्तारी होने के बाद परिवार वालों ने बताया था कि घर में अकेला पाकर साबिर खान ने 15 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म किया गया था।

कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज जिला न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिला न्यायालय ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए साबिर खान को 20 वर्ष के कारावास की सजा के साथ 25 हजार के जुर्माने की भी सजा सुनाई है।

https://twitter.com/psamachar1/status/1689610143569178624

(इनपुट – हेमंत नागले)

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