GST में बड़ा बदलाव : अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब, आम आदमी और MSME को राहत; GoM ने केंद्र के प्रस्ताव को दी मंजूरी

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GST में बड़ा बदलाव : अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब, आम आदमी और MSME को राहत; GoM ने केंद्र के प्रस्ताव को दी मंजूरी
AI जनरेटेड सारांश
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों को आसान बनाने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह (GoM) की अहम बैठक हुई। इसमें केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब मौजूदा 4 स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) की जगह सिर्फ दो स्लैब रहेंगे – 5% और 18%।

    40% टैक्स होगा तंबाकू और पान मसाला पर

    जरूरी सामान पर 5% जीएसटी और सामान्य वस्तुओं पर 18% जीएसटी लगेगा। वहीं तंबाकू, पान मसाला जैसे नुकसानदेह सामानों पर 40% की विशेष दर लगाने का प्रस्ताव है।

    सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक

    बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में छह सदस्यीय मंत्री समूह ने इस फैसले पर सहमति जताई।

    वित्त मंत्री का बयान

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने से आम आदमी, किसान, मध्यम वर्ग और MSME को राहत मिलेगी। साथ ही टैक्स व्यवस्था आसान और पारदर्शी बनेगी।

    अभी क्या है व्यवस्था?

    फिलहाल जीएसटी 5%, 12%, 18% और 28% की चार दरों में वसूला जाता है। खाद्य और आवश्यक वस्तुओं पर 0% या 5% टैक्स लगता है, जबकि लग्जरी और हानिकारक सामानों पर 28% टैक्स के साथ उपकर भी लगाया जाता है।

    Shivani Gupta
    By Shivani Gupta

    शिवानी गुप्ता | MCU, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ग्रेजुएशन | 9 वर्षों की टीवी और डिजिटल तक की य...Read More

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