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आर्यन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकती है NCB, HC ने कहा था- ड्रग्स केस में कोई सबूत नहीं

मुंबई। क्रूज ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) आर्यन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रही है। इसके लिए हाई कोर्ट के जमानत आदेश की जांच परख कर कानूनी राय ली जा रही है। मालूम हो कि आर्यन को ड्रग्स मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से बेल मिली थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि आर्यन खान के खिलाफ ड्रग्स को लेकर कोई सबूत नहीं मिला है।

आरोपियों के खिलाफ नहीं मिला कोई सबूत

28 अक्टूबर को जस्टिस एन डब्ल्यू संब्रे की एकल पीठ ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत स्वीकार कर ली थी। जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीते शनिवार को जमानत आदेश की विस्तृत कॉपी जारी की थी। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि अदालत को प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने ड्रग्स से संबंधित कोई अपराध करने की साजिश रची थी।

चैट में नहीं मिली कोई आपत्तिजनक बात

अदालत ने यह भी कहा कि आर्यन के फोन से जो चैट सामने आए हैं उनमें कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं देखी गई। जिससे आरोपियों पर शक किया जा सके।

कोर्ट ने एनसीबी के तर्क को किया खारिज

एनसीबी ने सभी आरोपियों के मामले पर एक साथ विचार किए जाने का तर्क दिया था। जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा था कि ऑन रिकॉर्ड शायद ही कोई सबूत है जिससे यह समझ आए कि तीनों आरोपी एक ही इरादे से कोई गैरकानूनी काम करने के लिए तैयार थे।

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