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मनीष सिसोदिया को राहत, भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए सोमवार को तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी। मनीष सिसोदिया ने यूपी के लखनऊ में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी।

तीन दिन की अंतरिम जमानत मिली

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सोमवार को क्रमश: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच किए जा रहे भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में 13 से 15 फरवरी तक सिसोदिया को राहत दी। जबकि, मनीष सिसोदिया ने यूपी के लखनऊ में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए 12 से 16 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी।

बीमार पत्नी से मिलने की दी थी अनुमति

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार (5 फरवरी) को AAP नेता मनीष सिसोदिया को कस्टडी पैरोल में सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी है। बैठक के दौरान डॉक्टर भी उनसे मिलेंगे। अगले आदेश तक यह व्यवस्था जारी रहेगी।

CBI और ED ने किया था गिरफ्तार

सीबीआई ने अब निरस्त की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को बनाने एवं क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर 26 फरवरी 2023 को पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें संबंधित धनशोधन मामले में 9 मार्च 2023 को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया था।

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