कंज्यूमर कोर्ट का फैसला : दिल्ली के होटल को गलत हेयर कट करने पर देना होगा 2 करोड़ का हर्जाना
फीमेल मॉडल की नौकरी, दो महीने के भीतर सैलून दे हर्जाना
Publish Date: 24 Sep 2021, 7:50 PM (IST)Reading Time: 1 Minute Read
नई दिल्ली। एक मॉडल का गलत हेयर कट करने पर दिल्ली की होटल को 2 करोड़ रुपए हर्जाने में देने का आदेश कंज्यूमर कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने कहा है कि रकम मॉडल को दो महीने के अंदर दी जाए। हेयर कट की वजह से मॉडल के करियर को बड़ा नुकसान हुआ है। मामला अप्रैल 2018 का है जिस पर कोर्ट ने 21 सितंबर को फैसला दिया है।
क्या है मामला
ITC मौर्या होटल ने आशना रॉय नाम की महिला के लंबे बाल काट दिए। इतना ही नहीं उनको गलत हेयर ट्रीटमेंट भी दे दिया जिससे महिला को बड़ा नुकसान हुआ। कंज्यूमर कोर्ट की बेंच के प्रसिडेंट आरके अग्रवाल और सदस्य एसएम कांतिकर ने महिला को यह मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि आशना लंबे बालों की वजह से हेयर प्रोडक्ट्स के लिए मॉडलिंग करती थीं। होटल ने उनके निर्देशों के विपरीत उनके बाल काट दिए। ऐसा करने से उनके हाथ से कई बड़े असाइनमेंट निकल गए। आशना को काफी नुकसान उठाना पड़ा, मानसिक आघात हुआ नौकरी चली गई।