कंज्यूमर कोर्ट का फैसला : दिल्ली के होटल को गलत हेयर कट करने पर देना होगा 2 करोड़ का हर्जाना
फीमेल मॉडल की नौकरी, दो महीने के भीतर सैलून दे हर्जाना
नई दिल्ली। एक मॉडल का गलत हेयर कट करने पर दिल्ली की होटल को 2 करोड़ रुपए हर्जाने में देने का आदेश कंज्यूमर कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने कहा है कि रकम मॉडल को दो महीने के अंदर दी जाए। हेयर कट की वजह से मॉडल के करियर को बड़ा नुकसान हुआ है। मामला अप्रैल 2018 का है जिस पर कोर्ट ने 21 सितंबर को फैसला दिया है।












