
नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप मनीष सिसोदिया महीनों बाद शनिवार को जेल से बाहर आए। वे पत्नी से मिलने दिल्ली स्थित उनके आवास पहुंचे। दरअसल, आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए मनीष सिसोदिया की पत्नी बीमार हैं। मनीष सिसोदियो को सीबीआई ने इसी साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति केस में शुक्रवार को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है।
7 घंटे के लिए जेल से बाहर आए सिसोदिया
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें अपनी बीमार पत्नी से शनिवार सुबह 10 बजे से आज शाम 5 बजे तक मिलने की अनुमति दी थी। गिरफ्तार होने के बाद से कई बार अर्जी देने के बावजूद मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पाई है और वह जेल में बंद हैं।
#WATCH | Former Delhi Deputy CM & AAP leader Manish Sisodia arrives at his residence in Delhi to meet his wife
Delhi High Court yesterday allowed him to meet his ailing wife from 10 am to 5 pm today. pic.twitter.com/yUtrpVupzh
— ANI (@ANI) June 3, 2023
कोर्ट ने रखी ये शर्त
हाईकोर्ट ने शर्त रखी कि मनीष सिसोदिया अंतरिम जमानत के दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे। परिवार के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे। मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे।

दरअसल, मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी। लेकिन ED ने अंतरिम जमानत अर्जी का विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि कुछ दिन पहले ही वो अंतरिम जमानत की अर्जी को वापस ले चुके हैं। अब फिर से उसी आधार पर अंतरिम जमानत मांग रहे हैं। जांच एजेंसी की ओर से कहा गया कि सिसोदिया पुलिस की मौजदूगी में पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं।
ED ने सिसोदिया को 9 मार्च को किया था गिरफ्तार
दिल्ली शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने सिसोदिया को 9 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। इसके बाद 10 मार्च को सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की 7 दिन (17 मार्च तक) की रिमांड ईडी को दी थी, जो 17 मार्च को खत्म हो गई। जिसके बाद कोर्ट ने 5 दिन (22 मार्च तक) की और रिमांड बढ़ा दी थी।
सिसोदिया पर लगे हैं ये आरोप
शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। जांच एजेंसी ने सिसोदिया को दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) की आबकारी नीति में अनियमितताओं के संबंध में गिरफ्तार किया था। आरोप हैं कि दिल्ली की आबकारी नीति में शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए बदलाव किए गए और उनसे मोटी रकम वसूली गई। कोर्ट में सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई बार-बार एक ही सवाल पूछकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है।
26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया
मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। दो दिन बाद उन्होंने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली के डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 4 मार्च 2023 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) रिमांड बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई को दो दिन की और रिमांड मंजूर की थी। कोर्ट ने 51 वर्षीय सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस भी जारी किया और मामले को 10 मार्च के लिए लिस्टेड किया।
सीबीआई ने कोर्ट में कहा था- अभी भी असहयोगी हैं और हमें दो व्यक्तियों के साथ उनका आमना-सामना करने के लिए और हिरासत की आवश्यकता है। सिसोदिया की तरफ से सीबीआई की रिमांड का विरोध करते हुए वरिष्ठ वकील ध्यान कृष्णन ने कहा था कि, पहले दिन से आज तक में क्या अंतर है ? क्या मेरे घर और ऑफिस में छापा मारने, मुझे सीबीआई हिरासत में रखने से कोई दस्तावेज तैयार होगा? क्या इसका कोई तर्क है ?
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