नई दिल्ली। असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर, 2021 है। आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए 2.38 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) प्राप्त हुए हैं। यह जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके दी है। आयकर विभाग के मुताबिक 2.08 करोड़ से ज्यादा आईटीआर वेरिफाइड हुए हैं। 1.68 करोड़ से ज्यादा आईटीआर प्रोसेस्ड हुए। वहीं 64 लाख से ज्यादा रिफंड जारी किए जा चुके हैं।
The Income Tax e-filing portal has received more than 2.38 crore Income Tax Returns (ITRs) for AY 2021-22.
We urge you to file your ITR by accessing the e-filing portal, if not filed as yet.
Please visit: https://t.co/GYvO3n9wMf#YouComeFirstAlways #FileNow #ITR pic.twitter.com/yJNi8y4BcM— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) November 9, 2021
विलंब शुल्क से बचने के लिए समय से भरें रिटर्न
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अगर करदाता 31 दिसंबर 2021 के बाद ITR दाखिल करता है तो उसे विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा और विलंबित आईटीआर दाखिल करना होगा। आईटी डिपार्टमेंट ने ट्वीट के माध्यम से करदाताओं से ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर आईटीआर दाखिल करने का आग्रह किया है। पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई 2021 थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है।
इनकम टैक्स पोर्टल पर अपडेट करें अकाउंट
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सभी जरूरी दस्तावेजों को अपने पास रखना महत्वपूर्ण है। ज्यादातर वेतन पाने वाले करदाता आईटीआर-1 फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और उसमें ज्यादातर जानकारी पहले से ही भरी होती है। इसके साथ ही सबसे अहम बात यह है कि नए इनकम टैक्स पोर्टल पर अपने बैंक अकाउंट को अपडेट किए बगैर आप आईटीआर फाइलिंग नहीं कर सकते। इसलिए अकाउंट को अपडेट जरूर करें। अकाउंट अपडेट करने के बाद एक बार पुष्टि जरूर कर लें कि नए पोर्टल में बैंक की सभी जानकारियां अपडेट है या नहीं।