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Court News : मुरैना के शराब कांड में 14 आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा

मुरैना जिले के छैरा गांव में जनवरी 2021 में जहरीली शराब पीने से 24 लोगों की मौत हुई थी और आठ लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। इस केस में सोमवार को फैसला आया है। केस के 14 आरोपियों को सजा सुनाई गई है।
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 मुरैना के शराब कांड में 14 आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा
AI जनरेटेड सारांश
    यह सारांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है और हमारी टीम द्वारा रिव्यू की गई है।

    मुरैना। जिले के छैरा गांव के बहुचर्चित शराब कांड में सोमवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह रघुवंशी की कोर्ट ने सभी 14 आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जौरा प्रवीण सिंह सिकरवार और लोकेंद्र शर्मा के अनुसार, जनवरी 2021 में हुए इस शराब कांड में 24 लोगों की मौत हो गई थी। रामकुमार पुत्र कप्तान सिंह (45) निवासी मानपुर ने जेएएच ग्वालियर के आईसीयू में भर्ती होकर रिपोर्ट लिखाई थी कि उसके गांव में पप्पू, कला, रामवीर, प्रदीप, गिर्राज व राजू शराब बेचते हैं। इनको अवैध शराब की सप्लाई मुकेश निवासी छैरा तथा गांव के अन्य लोग करते हैं। 

    50 रुपए कम में मिलता था क्वार्टर

    10 जनवरी 2021 को भी मुकेश ने पप्पू, कला, रामवीर, प्रदीप, गिर्राज व राजू को अवैध शराब की सप्लाई की थी। इस अवैध शराब का क्वार्टर बाजार मूल्य की तुलना में 50 रुपए कम में मिलने से हम सभी लोग इनसे शराब खरीद कर पीते हैं। 10 जनवरी 2021 को मैंने तथा गांव के कई लोगों ने इनसे अवैध शराब खरीद कर पी थी। मैं शराब पीकर खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह मेरी तबियत खराब होने लगी। साथ ही जिन लोगों ने वह शराब पी थी, उनकी भी तबियत खराब हो गई। 10-11 जनवरी की मध्य रात्रि से गांव के केदार जाटव की अवैध शराब पीने से मौत हो गई। उसके परिजनों ने इसे सामान्य मृत्यु समझ कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। 11 जनवरी को ध्रुव, धर्मेंद्र, दिलीप, रामकुमार, सरनाम सिंह की भी उक्त शराब पीने से मृत्यु हो गई। 

    फर्जी स्टीकर चिपकाते थे

    उसके बाद मेरे परिजन मुझे इलाज हेतु जेएएच ग्वालियर ले गए। बागचीनी थाना पुलिस ने रामकुमार पुत्र कप्तान सिंह की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरु की थी। विवेचना के दौरान पता चला कि मुकेश, राहुल, खुशीलाल, गिर्राज, प्रदीप, बृजमोहन, मनमोहन उर्फ, सुरेंद्र, रामवीर, अंतराम, दिनेश, करतार, मनजीत, सतीश अवैध रूप से जहरीली शराब बनाकर उस पर फर्जी होलोग्राम स्टिकर लगाकर बेचते हैं। आरोपी राजू उर्फ गिर्राज उर्फ गजराज की उम्र 18 वर्ष से कम होने पर उसका चालान बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजक प्रवीण सिंह सिकरवार के तर्कों को स्वीकार करते हुए जहरीली शराब बेचकर 24 लोगों की मृत्यु करने वाले सभी 14 आरोपियों को 10-10 वर्ष का कठोर सजा व अर्थ दंड से दंडित किया। 

    इनकी हुई थी मौत

    जहरीली शराब पीने से पंजाब, सरनाम सिंह, अमर सिंह, जितेंद्र, राजकुमार, ध्रुवसिंह, दिलीप, धर्मेंद्र, मुकुंद सिंह, विकास, जितेंद्र किरार, जीवाराम, दीपेश, कमल किशोर, जीतू उर्फ जितेंद्र, रामनिवास, प्रसादी, ब्रजकुमार, केदार जाटव, दिलीप शाक्य, धर्मेंद्र किरार आदि की मौत हो गई थी। साथ ही 8 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। इनमें आरोपी रामवीर राठौर भी शामिल है। उसे भी सजा सुनाई गई है। 

    Naresh Bhagoria
    By Naresh Bhagoria

    नरेश भगोरिया। 27 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्ववि...Read More

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