जबलपुरमध्य प्रदेश

Jabalpur News : अवैध शराब बेचने वालों पर क्राइम ब्रांच की दबिश, 5 तस्कर गिरफ्तार; कार-स्कूटी समेत बड़ी मात्रा में शराब जब्त

जबलपुर। जिले में अवैध मादक पदार्थ/शराब तस्करी में लिप्त लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जबलपुर SP सिद्धार्थ बहुगुणा ने सभी थाना प्रभारियों को दिए हैं। इस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने अवैध शराब की तस्करी में लिप्त 5 आरोपियों को अवैध शराब के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 48 बोतल एवं 20 पाव अंग्रेजी शराब, 200 पाव देशी शराब तथा एक जायलो कार, दो एक्सिस, एक स्कूटी जब्त की गई।

कार में मिली अंग्रेजी शराब

कोतवाली थाना प्रभारी अनिल गुप्ता ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बुधवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने चंडालभाटा के पास दबिश दी। जहां महिंद्रा जायलो कार क्रमांक MP 17 CA 3524 में अवैध रूप से शराब ले जा रहे आरोपी सुनील राजपूत (52) निवासी समदड़िया रेडीशन कॉलोनी विजयनगर एवं प्रेमकिशोर गुप्ता (53) निवासी आदि प्लाजा के पीछे समदड़िया रेडीशन कॉलोनी विजयनगर को दबोचा लिया गया।

आरोपियों के पास 36 बोतल रॉयल स्टैग, 12 बोतल बकार्डी रम, 20 पाव रॉयल स्टैग अंग्रेजी शराब मिली। टीम ने शराब सहित जायलो कार जब्त करते हुए थाना कोतवाली में आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(1), 36, 42 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

2 एक्सिस समेत 100 पाव देशी शराब पकड़ी

ओमती थाना प्रभारी प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने भवरताल गार्डन के पास दबिश दी। यहां आरोपी सागर चौधरी (22) निवासी सिद्धबाबा को एक्टिवा एक्सेस में अवैध रूप से शराब ले जाते हुए पकड़ा। पुलिस ने कब्जे से 50 पाव देशी शराब एवं एक्टिवा एक्सेस जब्त की गई।

इसी प्रकार तुलाराम चौक के पास दबिश देते हुए पुलिस ने बिना नंबर की एक्टिवा एक्सेस में अवैध रूप से शराब ले जाते हुए आरोपी सूरज करोसिया (22) निवासी लटकारी का पड़ाव थान लार्डगंज को 50 पाव देशी शराब के साथ पकड़ा गया। आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

100 पाव देशी शराब समेत स्कूटी जब्त

गोरखपुर थाना प्रभारी एसपीएस बघेल ने बताया कि बुधवार को रामपुर इमलीपुरा में दबिश देते हुए राकेश माली उर्फ सोनू (30) निवासी आजाद चौक रामपुर स्कूटी क्रमांक MP 20 SV 5490 में 100 पाव देशी शराब ले जाते हुए रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

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