मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। विधानसभा में आज विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरेगा। बता दें कि सदन में महिला, बाल अपराध, शिक्षा, महंगाई ,बेरोजगारी के मुद्दों पर बहस हो सकती है। बताया जा रहा है कि सदन में हंगामा होने के पूरे आसार हैं। वहीं आज नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली का विधेयक पेश किया जाएगा। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ये विधेयक पेश करेंगे।
नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ विधेयक
मध्यप्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे, हड़ताल, धरना-प्रदर्शन या जुलूस के दौरान पत्थरबाजी करने वाले या सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ विधेयक सरकार विधानसभा में पेश करेगी। अगर यहां मंजूरी मिलती है तो ये कानून लागू हो जाएगा।
ये भी पढ़ें : लोकायुक्त की कार्रवाई: परियोजना अधिकारी को 20 हजार की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा
द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा
विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष डॉ. गिरीश गौतम ने इसके लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया है। इसके अलावा नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2021 भी सदन पटल पर रखा जाएगा।
ये भी पढ़ें : जूडा ने की हड़ताल: रूटीन सेवाएं रही ठप्प, कल से इमरजेंसी सेवाएं भी नहीं देने की दी चेतावनी
उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बनाया कानून
जानकारी के मुताबिक, राज्य कैबिनेट ने ‘लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक व नुकसानी की वसूली अधिनियम-2021’ के प्रस्ताव को 16 दिसंबर को मंजूरी दी थी। हालांकि इसके अनुसार अगर विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने किसी सरकारी अथवा निजी चल-अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तो उनसे इतनी ही राशि की वसूल कर मालिक को दी जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान भी है। बता दें कि मध्यप्रदेश में लागू होने वाले कानून को यूपी की तर्ज पर बनाया गया है।