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ठग सुकेश ने जेल में रखा जैकलीन के लिए व्रत, लेटर में लिखा- मेरी शेरनी… मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीता हूं

एंटरटेनमेंट डेस्क। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को लव लेटर लिखा है। लेटर में उसने कहा कि वह जीवन में पहली बार नवरात्रि का व्रत रख रहा है और ये व्रत वो जैकलीन के लिए रख रहा है। उसने लेटर में लिखा कि तुम्हारी सलामती और हमारे आसपास की नेगेटिविटी दूर करने के लिए व्रत रख रहा हूं। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीता हूं, मैं तुम्हारे लिए मरूंगा और मारूंगा। साथ ही सुकेश ने लेटर में जैकलीन को शेरनी भी कहा है।

सच्चाई सामने आएगी…

सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस के लिए लेटर में लिखा- बेबी, सबसे पहले बता दूं कि तुम दोहा शो में सुपर हॉट और खूबसूरत लग रही थीं। बेबी तुमसे खूबसूरत और कोई नहीं है, मेरी बोम्मा। बेबी, नवरात्रि शुरू हो रही है। मैं जिंदगी में पहली बार तुम्हारी सलामती और हमारे आसपास की नेगेटिविटी दूर करने के लिए 9 दिनों का व्रत रखने वाला हूं। मां दुर्गा की कृपा से सब कुछ हमारे पक्ष में होगा। सच्चाई सामने आएगी। हम जल्द ही एक दूसरे के साथ होंगे। चाहे जो हो जाए हम हमेशा साथ रहेंगे, मेरी बेबी गर्ल।

सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को लव लेटर लिखा।

मैं तुम्हारे लिए मारूंगा और मरूंगा : सुकेश

सुकेश ने आगे लिखा- बेबी, इस दुनिया का कोई भी पिंजरा मुझे तुम्हें प्यार करने से, तुम्हारी रक्षा करने से और तुम्हारे लिए खड़े रहने से नहीं रोक सकता। बेबी, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और तुम ये भी जानती हो कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीता हूं। मैं तुम्हारे लिए मारूंगा और मरूंगा।

कोर्ट ने खारिज की लेटर पर रोक की याचिका

इससे पहले निशांत कुमार ने दिल्ली हाईकोट में एक याचिका दाखिल की थी कि सुकेश के जेल से लेटर लिखने पर रोक लगाई जाए। उनके अनुसार सुकेश द्वारा जेल से जैकलीन को लिखे जा रहे लेटर से दुनिया में एक्ट्रेस की छवि खराब हो रही है। वो ये सब सुर्खियों में बने रहने के लिए करता है। हालांकि, कोर्ट ने बाद में निशांत की याचिका को खारिज कर दिया था।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से दिल्ली सरकार और सूचना प्रसारण मंत्रालय पर भी कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने बताया कि दोनों मिलकर एक्ट्रसेस के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस सतीश चंद्रा और जस्टिस संजीव नरूला ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है कि जिसे देखकर कहा जा सके कि दिल्ली सरकार और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कदम उठाया हो।

(इनपुट – विवेक राठौर )

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