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तमिलनाडु गवर्नर ने 5 घंटे में बदल दिया मंत्री की बर्खास्तगी का फैसला, सेंथिल बालाजी को मंत्रिमंडल से किया था बर्खास्त; अब अटॉर्नी जनरल से लेंगे सलाह

चेन्नई। तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने का फैसला वापस ले लिया है। राज्यपाल ने गुरुवार शाम 7 बजे कैश फॉर जॉब स्कैम के आरोप में जेल में बंद मंत्री सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर दिया था। लेकिन पांच घंटे बाद ही उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। अब वह अटार्नी जनरल की सलाह के बाद अंतिम फैसला लेंगे। बालाजी फिलहाल मंत्री बने रहेंगे।

राज्यपाल ने क्यों बदला फैसला

राजभवन से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया था कि, इन परिस्थितियों के तहत राज्यपाल ने सेंथिल बालाजी को तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया है। सेंथिल को 14 जून को ED ने गिरफ्तार किया था। जानकारी के अनुसार, राज्यपाल ने सेंथिल को बर्खास्त करने के लिए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से भी राय-मशविरा नहीं किया था। उन्होंने कानूनी सलाह लिए बिना कार्रवाई की थी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने कुछ ही घंटे में अपना फैसला बदल लिया। बता दें कि, CM एमके स्टालिन ने भी इस फैसले को गलत बताया था और इसे कोर्ट में चुनौती देने की बात कही थी।

किस मामले में गिरफ्तार हैं सेंथिल बालाजी

राज भवन ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया कि सेंथिल बालाजी ‘नौकरी के बदले में नकदी लेने और मनी लॉन्ड्रिंग समेत भ्रष्टाचार के कई मामलों में गंभीर आपराधिक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं।’ अभी वह एक आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है।

मंत्री सेंथिल को ईडी ने किया था गिरफ्तार

गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने 14 जून को सेंथिल बालाजी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था। बाद में जांच के दौरान बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।

12 जुलाई तक बढ़ाई थी न्यायिक हिरासत

बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद सेंथिल बालाजी को कावेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी बाईपास सर्जरी की गई। चेन्नई की एक अदालत ने बुधवार को सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी थी। मंत्री अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट के समक्ष पेश हुए।

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