हाईकोर्ट ने साफ की संवैधानिक स्थिति, नई नियक्ति होने तक पद पर बने रहेंगे राज्यपाल
मप्र हाईकोर्ट ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल के कार्यकाल को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि नई नियुक्ति होने तक राज्यपाल अपने पद पर बने रहेंगे। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की डिवीजन बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 156(3) का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया।
Sanjay Tiwari
17 Sep 2026




























