वायरल गर्ल "मोनालिसा" की जन्मतिथि बदलने का आदेश रद्द, हाईकोर्ट ने कहा- पहले युवती को सुनें
हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने महेश्वर नगर परिषद द्वारा वायरल गर्ल की जन्मतिथि 1 जनवरी 2008 से बदलकर 30 दिसंबर 2009 करने का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि संबंधित व्यक्ति को सुने बिना जन्मतिथि नहीं बदली जा सकती। अब नगर परिषद को युवती का पक्ष सुनकर पिता के आवेदन पर कानून के अनुसार दोबारा फैसला लेना होगा। अदालत ने वास्तविक जन्मतिथि पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं दिया है।
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