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Gyanvapi Masjid : सर्वे रिपोर्ट पर सस्पेंस, मांगा जा सकता है समय; आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हो पाएगी या नहीं ? इस पर सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल, सर्वे रिपोर्ट को लेकर विशेष कमिश्नर विशाल सिंह ने कहा कि आज 12 बजे तक रिपोर्ट दाखिल कर देंगे। वहीं कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र के सहायक वकील कमिश्नर अजय सिंह ने कहा कि आज रिपोर्ट सब्मिट नहीं हो पाएगी।

कमिश्नर और समय मांगेंगे

इस मामले में कार्रवाई के लिए अदालत की ओर से नियुक्त असिस्टेंट एडवोकेट कमिश्नर अजय सिंह ने कहा कि आज सर्वे रिपोर्ट जमा करने का आदेश कोर्ट ने दिया था, लेकिन एडवोकेट कमिश्नर की ओर से अभी रिपोर्ट नहीं तैयार हो सकी है। उन्होंने कहा कि सर्वे रिपोर्ट को तैयार करने में थोड़ा और समय लगेगा, आज कोर्ट में एप्लिकेशन देकर दूसरे दिन की तारीख देने का अनुरोध करेंगे।

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मस्जिद कमेटी की अर्जी पर SC में सुनवाई

ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हो चुका है, लेकिन सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दोपहर 1 बजे सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई करेगा। बता दें कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ इस मामले को देखेगी। ज्ञानवापी को लेकर निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है।

ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मिला शिवलिंग

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा होने के बाद सोमवार एक बड़ी खबर सामने आई। परिसर के अंदर सर्वे टीम को शिवलिंग मिला है। इसके बाद कोर्ट ने उस जगह को तत्काल सील करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने डीएम, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को जगहों को संरक्षित और सुरक्षित रखने की व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी दी है। वहीं हिंदू पक्ष के दावे को मुस्लिम पक्ष ने खारिज कर दिया है।

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तीन दिन तक चला सर्वे, सारे सबूत कैद

ज्ञानवापी मस्जिद का सच कानूनी रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, सबूत तस्वीरों में कैद हो गए। तहखाने से लेकर गुंबद तक का वीडियो तैयार हो गया है। तीन राउंड में सर्वे का काम पूरा किया गया।

जानकारी के मुताबिक, राउंड-1 में सभी 4 तहखानों के ताले खुलवा कर का सर्वे किया गया। पहले दिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सर्वे हुआ। राउंड -2 में गुंबदों, नमाज स्थल, वजू स्थल के साथ-साथ पश्चिमी दीवारों की वीडियोग्राफी हुई। मुस्लिम पक्ष ने चौथा ताला खोला। साढ़े तीन फीट के दरवाजे से होकर गुंबद तक का सर्वे हुआ। दूसरे दिन भी चार घंटे सर्वे का काम चला, लेकिन कागजी कार्रवाई के कारण सर्वे टीम डेढ़ घंटे देर से बाहर निकली।

तीसरे दिन करीब 2 घंटे का काम हुआ। सर्वे टीम ने नंदी के पास के कुएं से लेकर बाकी बचे इलाकों का मुआयना किया। फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी हुई।

5 महिलाओं की याचिका पर हो रही सुनवाई

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली की रहने वाली राखी सिंह और बनारस की रहने वाली लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी।

• 18 अगस्त 2021 को दायर की गई इस याचिका में कहा गया कि ज्ञानवापी परिसर में हिंदू देवी-देवताओं का स्थान है। ऐसे में ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की अनुमति दी जाए। इस मामले पर आठ महीने तक सुनवाई और दलीलें चलतीं रहीं।
• 26 अप्रैल को कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया। सर्वे टीम 6-7 मई को सर्वे के लिए पहुंची तो वहां हंगामा और विरोध हुआ।
• दोनों पक्ष फिर से कोर्ट गए, जहां मुस्लिम पक्ष ने एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की मांग की। वहीं हिंदू पक्ष ने तहखानों समेत पूरे
• परिसर की वीडियोग्राफी की मांग की। तीन दिन तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने 12 मई को फैसला सुनाया था।
• 17 मई को अदालत में इस मामले की रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

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