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इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल की जेल, गैरकानूनी निकाह मामले में अदियाला जेल ने सुनाई सजा

लाहौर। पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों को गैर-इस्लामिक निकाह के मामले में 7 साल की कैद की सजा सुनाई है। इमरान खान की पत्नी के पहले पति खावर मनेका ने इसे लेकर मामला दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने दो निकाह के बीच अनिवार्य विराम या इद्दत का पालन करने की इस्लामी प्रथा का उल्लंघन किया है।

कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

इमरान की एक्स वाईफ मानेका ने भी पर उन पर शादी से पहले दूसरा अफेयर होने का आरोप लगाया था। रावलपिंडी की अडियाला जेल में 14 घंटे की सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने शुक्रवार की रात को सुनवाई पूरी की। इस पर सुनवाई करते हुए जज कुदरातुल्लाह ने दोनों के निकाह को गैर इस्लामिक करार देते हुए 5 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया। फैसले के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी कोर्ट में मौजूद थे।

क्या है इद्दत का पीरियड

बुशरा बीबी के पहले पति खावर फरीद मानेका ने आरोप लगाया था कि बुशरा ने इद्दत पीरियड पूरा किए बिना ही खान से दूसरा निकाह कर लिया। इस्लाम धर्म में इद्दत तलाक के बाद दूसरी शादी करने के बीच की एक तय मियाद होती है।

तोशाखाना मामले में 14 साल की जेल

पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले पूर्व PM इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इससे पहले इमरान और बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में पाकिस्तान की एक अदालत ने उन्हें 14 साल की जेल की सजा सुनाई थी। अदालत ने इस मामले में इमरान खान को 10 साल के लिए चुनाव लड़ने से भी अयोग्य घोषित कर दिया था, जबकि उन पर 1.573 अरब रुपए का जुर्माना लगाया था। वहीं, 30 जनवरी को सरकारी गोपनीयता अधिनियम उल्लंघन मामले में एक विशेष अदालत ने खान (71) को 10 साल जेल की सजा सुनाई थी।

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