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पुलिस कमिश्नर ने कहा- पोर्श चलाने वाला नाबालिग होश में था, वही गाड़ी चला रहा था

पुणे। पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि पोर्श कार हादसे के मामले में सबूतों से छेड़छाड़ कर यह दिखाने का प्रयास किया गया कि दुर्घटना के समय गाड़ी 17 वर्षीय किशोर नहीं, बल्कि एक वयस्क चला रहा था। हालांकि, यह कोशिश नाकाम रही। कमिश्नर ने कहा, हमारे पास उसके (किशोर के) पब में शराब पीने के सीसीटीवी फुटेज हैं। उन्होंने कहा, हमने घटनाक्रम से संबंधित सभी जरूरी साक्ष्य जुटा लिए हैं।

उदाहरण के लिए जब किशोर घर से निकला था तो रजिस्टर में उसके कार के साथ घर से निकलने की एंट्री है। कुमार ने कहा कि आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है और किशोर को अच्छी तरह पता था कि नशे की हालत में गाड़ी चलाने से इस तरह का अपराध हो सकता है, लोगों की जान जा सकती है। वहीं, शुक्रवार को एक इंस्पेक्टर व एक एएसआई को इस केस में सस्पेंड कर दिया गया है।

मृतकों के परिजनों ने कहा- मप्र में चले केस

हादसे में जान गंवाने वाले अश्विनी कोस्टा और अनीष अवधिया के परिजनों ने मांग की है कि इस हिट एंड रन का केस मप्र में चले और कानून में बदलाव हो। अनीष के पिता ओमप्रकाश अवधिया ने कहा कि यह हादसा नहीं मर्डर है। इसका केस मप्र में चलाया जाना चाहिए। वहीं, अश्विनी के पिता सुरेश कुमार ने कहा कि इस तरह के केसों के लिए कानून में बदलाव किया जाना चाहिए ताकि आरोपियों को दंड दिया जा सके।

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