भोपालमध्य प्रदेश

MP पुलिस कमिश्नर सिस्टम: 1 जनवरी से शुरू होंगे पुलिस के दो कोर्ट, भोपाल के थाने 4 जोन में बटेंगे

भोपाल। एमपी के पुलिस कमिश्नर व्यवस्था की शुरुआत की जा चुकी है। राजधानी भोपाल सहित इंदौर में यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है। वहीं भोपाल पुलिस कमिश्नर ने न्यायिक कार्य का विभाजन कर दिया है। जिसके बाद अब शहर में दो एसीपी मौजूद रहेंगे। इसके लिए आए आदेश के मुताबिक डीसीपी 1 (एसपी) और डीसीपी 2 के क्षेत्र में आने वाले सभी थानों के आईपीसी धारा 107, 116 सीआरपीसी के प्रकरण की सुनवाई एसीपी (न्यायिक कार्य 1) करेंगे। इसके लिए दोनों एसीपी की कोर्ट पुलिस मुख्यालय के सामने एसएएफ मुख्यालय में बनाई जा रही है। इसके बाद धीरे-धीरे कोर्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी।

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भोपाल में ये जोन होंगे

  • पुलिस उपायुक्त जोन 1- टीटी नगर, कमला नगर, रातीबड़, जहांगीराबाद, ऐशबाग, स्टेशन बजरिया, हबीबगंज, शाहपुरा और अशोका गार्डन इलाके शामिल होंगे।
  • पुलिस उपायुक्त जोन 2- गोविंदपुरा, पिपलानी, अवधपुरी, एमपी नगर, अरेरा हिल्स, अयोध्या नगर, मिसरोद, कटारा हिल्स और बागसेवनिया इलाके होंगे।
  • पुलिस उपायुक्त जोन 3- कोतवाली, तलैया, श्यामला हिल्स, शाहजहांनाबाद, टीला जमालपुरा, कोहेफिजा, हनुमानगंज, गौतम नगर और मंगलवारा इलाके होंगे।
  • पुलिस उपायुक्त जोन 4- निशातपुरा, छोला मंदिर, गांधी नगर, बैरागढ़, खजूरी सड़क, चूनाभट्‌टी और कोलार इलाके होंगे।

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इन धाराओं की सुनवाई की जाएगी

  • धारा-107: किसी व्यक्ति द्वारा शांति भंग करना। यानि सार्वजनिक शांति भंग करने की संभावना।
  • धारा-116: अपराध के लिए उकसाने का काम।
  • धारा-108: माहौल बिगाड़ने की कोशिश करना।
  • धारा-110: अपराध को आदत बना लेना।

दिल्ली की तर्ज पर किया मजिस्ट्रेट अधिकारों का विभाजन

वहीं डीसीपी-3, डीसीपी-4 के क्षेत्र में आने वाले सभी थानों में दंड संहिता की धारा 107, 116 सीआरपीसी के प्रकरण की सुनवाई एसीपी 2 करेंगे। वहीं धारा 108 से 110 के जुने के प्रकरण की सुनवाई एडिशनल डिप्टी पुलिस कमिश्नर जोन 2 करेंगे। जोन 2 के प्रकरण की सुनवाई एडिशनल डिप्टी पुलिस कमिश्नर जोन 3 करेंगे। दरअसल राजधानी भोपाल में मजिस्ट्रेट अधिकारों का विभाजन राजधानी दिल्ली की तर्ज पर किया गया है।

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