जबलपुरभोपालमध्य प्रदेश

भोपाल में फिर पी सकेंगे हुक्का! हाईकोर्ट ने हुक्का बार व लाउंज पर लगे प्रतिबंध को हटाया, 28 नवंबर को अगली सुनवाई

भोपाल में हुक्का बार और लाउंज के संचालन पर रोक के सरकारी आदेश पर अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने बुधवार को भोपाल कलेक्टर के उस आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें शहर में संचालित हुक्का बार एवं लाउंज पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।

कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर भोपाल, पुलिस कमिश्नर एवं नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भोपाल के क्यूजिल कल्चर के प्रोपराइटर अनमोल बलवानी की ओर से दायर याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ, जुबिन प्रसाद और प्रभांशु चतुर्वेदी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि कलेक्टर ने 14 अक्टूबर, 2022 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर शहर भर में हुक्का बार एवं लाउंज के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया था।

अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी

दलील दी गई कि अति आवश्यक परिस्थितियों में ही ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है। यह कार्रवाई एसीएस के उस बयान के बाद की गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में हुक्का बार पर प्रतिबंध के लिए नया कानून लाएंगे। याचिका में कहा गया कि पूर्व में भी हाईकोर्ट ने इस तरह के प्रतिबंधित आदेश को अनुचित करार दिया था। हाई कोर्ट ने सभी बिंदुओं पर गौर करने के बाद अंतरिम आदेश के जरिए प्रतिबंध आदेश पर रोक लगा दी। इस मामले पर हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 28 नवंबर को निर्धारित की गई है।

नशा के खिलाफ कार्रवाई कर रही मप्र सरकार

बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार नशा के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। पिछले दिनों गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि हुक्का बार और लाउंज पर सख्ती से रोक लगाने के लिए सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 में संशोधन किया जाएगा।

मध्य प्रदेश की अन्य खबरों के लिए यहां क्लिक करें…

संबंधित खबरें...

Back to top button