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किसी भी दुकान से बुक्स, ड्रेस खरीद सकेंगे पैरेंटस

कलेक्टर ने जारी की नई गाइड लाइन, दो साल से पहले कोर्स और अन्य सामग्री में नहीं होगा बदलाव

भोपाल। जिला प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों और बुक्स सेलर्स की मनमानी रोकने के लिए गुरुवार को नए सिरे से गाइडलाइन जारी की। अब निजी स्कूलों को कोर्स, टाई, बेल्ट, ड्रेस की जानकारी पब्लिक डोमेन में अपलोड करना होगी। अभिभावक किसी भी दुकान से इन्हें खरीदने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। इसके अलावा स्कूल 2 साल से पहले बुक्स, डेÑस और अन्य सामग्री में बदलाव नहीं कर सकेंगे। ऐसा करने के लिए उन्हें कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गुरुवार को निजी स्कूल संचालक सहित शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इसमें नई गाइडलाइन जारी की गई। इसका पालन सभी निजी स्कूल, एमपी बोर्ड, सीबीएससी सहित अन्य संवर्ग के स्कूलों को करना होगा। बैठक में बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल हर वर्ष जनवरी में ही एनसीआरटी से जुड़ी पुस्तकों की सूची जारी कर देता है। नई गाइडलाइन के तहत अब निजी स्कूल संचालकों को इसका ही पालन करना होगा। इससे राजधानी के लाखों पालकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। उनको महंग दामों में कोर्स सहित अन्य सामग्री नहीं खरीदना पड़ेगी। स्कूलों की होगी जांच : राजधानी के निजी स्कूलों की जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी अंजनी कुमार त्रिपाठी ने चार समितियां गठित की हैं। यह समितियां प्रत्येक स्कूल में जाकर वहां के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जा रही पुस्तकों और अन्य शिक्षण सामग्री की जानकारी जुटाएंगी। इसकी रिपोर्ट कलेक्टर को पेश की जाएगी। प्रत्येक स्कूल की जांच होने से शिक्षा विभाग के पास रिकॉर्ड एकत्रित हो जाएगा।

11 स्कूलों, 2 बुक्स सेलर्स को नोटिस

इधर, जिला प्रशासन के छापे की जद में आए बुक्स एंड बुक्स, न्यू स्नेह बुक सेंटर और 11 स्कूल प्रबंधन को नोटिस दिए जा रहे हैं। नोटिस का जवाब आने के बाद उन पर 2 लाख का जुर्माना लगाने के साथ ही धारा 144 और 188 के तहत एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग के मान्यता अधिनियम 2017 एवं 2020 की धारा 6 और 9 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें भी जुर्माना और अधिमान्यता प्रभावित करने का प्रावधान है। कलेक्टर ने एसडीएम द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट का गुरुवार को अध्ययन कर लिया है। उन्होंने दोनों बुक सेलर्स और स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

पुस्तक विक्रेताओं और स्कूल संचालकों की पालक लगातार शिकायत कर रहे हैं। शिकायतों के आधार पर जांच कर धारा 144 के तहत एफआईआर और दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। – कौशलेंद्र विक्रम सिंह, कलेक्टर

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