इंदौरमध्य प्रदेश

अवैध मादक पदार्थ में गलत तरीके से फंसाया, इंदौर हाई कोर्ट से मिली जमानत, पुलिस कमिश्नर को दिए संबंधित पर कार्रवाई करने के आदेश

इंदौर। हाई कोर्ट की खंडपीट इंदौर द्वारा एनडीपीएस के दो आरोपियों को रिहा किया गया। आरोपियों के पास अल्प्राजोलम टेबलेट की एक बड़ी खेप पकड़ाई गई थी। लेकिन, आरोपियों के वकील द्वारा पूरे मामले में इंदौर हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा गया था। इसमें न्यायालय द्वारा फैसला सुनाते हुए घटना के समय चंदन नगर थाने के 2 पुलिसकर्मियों वीरेंद्र कुमार बर्कले, अनुसंधान अधिकारी अक्षय खेड़िया के विरुद्ध के खिलाफ पुलिस कमिश्नर को निर्देशित किया गया है।

पहले से ही थाने में बंद थे आरोपी

एडवोकेट हरीश सिंह राठौर ने बताया कि घटना 9 अप्रैल 2018 की है। जब चंदन नगर थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा संदीप सुगंधी पिता श्यामलाल सुगंधी और सौभाग सिंह पिता अमर सिंह मौर्य को धार रोड स्थित नवदापंथ से अल्प्राजोलम गोली के साथ पकड़ा गया था। आरोपियों को एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत जेल भेज दिया गया था। आरोपीगण घटना के 1 दिन पहले ही पुलिस अभिरक्षा में जा चुके थे और पुलिस द्वारा घटना के दूसरे दिन उन्हें धार रोड स्थित नवदापंथ से पकड़ना बताया गया।

पुलिस कमिश्नर को दिए कार्रवाई के आदेश

हाईकोर्ट में चले पूरे प्रकरण में न्यायालय ने यह पाया कि पुलिस के दोनों अधिकारियों द्वारा दुर्भावना पूर्ण तरीके से दोनों आरोपियों को फंसाया गया है। मामले में न्यायालय द्वारा उस वक्त चंदन नगर थाना में पदस्थ दोनों ही पुलिस अधिकारियों के खिलाफ इंदौर पुलिस कमिश्नर को उचित कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए हैं।

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