
ग्वालियर। अगर आपने वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) नहीं लगवाई है तो 15 दिसंबर तक लगवा लें नहीं तो पुलिस द्वारा 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। इसे 1 अप्रैल 2019 के पहले के वाहनों को लगवाना है। परिवहन विभाग ने नंबर प्लेट लगाने के लिए डीलरों को अधिकृत किया है। बता दें कि अक्टूबर 2014 से 1 अप्रैल 2019 तक प्रदेश में 50 लाख वाहन रजिस्टर हुए, जिन पर सादी नंबर प्लेट लगी हुई है। वहीं अभी तक लगभग 4 लाख वाहनों पर ही एचएसआरपी लग सकी है। जिन्हें गाड़ी में एचएसआरपी लगवानी है उन्हें इसके लिए ऑनलाइन एप्लाई करना होगा।
10 लाख लोगों का पैसा लेकर भाग गई थी कंपनी
परिवहन विभाग ने एचएसआरपी लगाने का ठेका लिंक उत्सव कंपनी को वर्ष 2012 में दिया था। काम शुरू होने के बाद क्वालिटी व अन्य शिकायतों पर विभाग ने ठेका अक्टूबर 14 में निरस्त कर दिया। इस दौरान कंपनी ने 19 लाख वाहन मालिकों से पैसे लिए थे, लेकिन नंबर प्लेट सिर्फ 9 लाख वाहनों पर लग सकी थी। ठेका निरस्त करने पर कंपनी सुप्रीम कोर्ट तक गई जहां उसके पक्ष में फैसला हुआ। लेकिन कंपनी ने सेटअप खत्म होने की बात कहते हुए प्लेट लगाने से इंकार कर दिया था। अब वे वाहन मालिक जो पूर्व में नंबर प्लेट का पैसा दे चुके हैं, उन्हें फिर से पैसा देना होंगे।
नंबर प्लेट के रेट बढ़ाए (रु. में)
वाहन पहले अब
दो पहिया 250 350
चार पहिया 650 700
बस वाहन 700 800
ट्रक, डंपर 850 1,000
पुराने वाहनों पर एचएसआरपी लगवाने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर है। इसके बाद परिवहन और यातायात पुलिस द्वारा अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। – अरविन्द सक्सेना, अपर परिवहन आयुक्त म.प्र.