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गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट का फैसला: गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना भी लगा

गाजीपुर। मऊ के पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को 10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही उनपर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में उन्हें यह सजा सुनाई गई। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद मुख्तार के अलावा भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है।

26 साल पुराना है मामला

26 साल बाद कोर्ट ने 1996 में दर्ज गैंगस्टर मामले में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। मुख्‍तार पर गैंगस्‍टर एक्ट के 5 मामले दर्ज थे। इसमें दो गाजीपुर, दो वाराणसी और एक चंदौली में मामला दर्ज था। इनमें 4 में वह बरी हो चुका है। इस मामले में 12 दिसंबर को 11 गवाहों की गवाही, जिरह और बहस पूरी हो चुकी थी. इसके बाद फैसला सुनाने की तारीख 15 दिसंबर तय की गई थी।

मुख्तार अंसारी पर पांच गैंग चार्ज हैं-

1- राजेंद्र सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 410/88 धारा 302 आईपीसी थाना कैंट, वाराणसी।
2- वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड मुकदमा संख्या 106/88 धारा 302 आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर।
3- अवधेश राय हत्याकांड मुकदमा संख्या 229/91 धारा 149, 302 आईपीसी थाना चेतगंज वाराणसी।
4- कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 294/91 धारा 307, 302 थाना मुगलसराय, चंदौली। गाड़ी चेकिंग करते समय पुलिस बल पर जानलेवा हमला में रघुवंश सिंह की मृत्यु हो गई थी।
5- गाजीपुर में एडिशनल एसपी एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला मामले में मुकदमा संख्या 165/96 धारा 148,307,332, आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर के साथ 192/ 96 धारा 3 (1) यूपी गाजीपुर थाना कोतवाली का एक अन्य मामला।

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