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3500 करोड़ की टैक्स डिमांड मामले में कांग्रेस को बड़ी राहत, चुनाव से पहले कोई एक्शन नहीं लेगा आयकर विभाग

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को बड़ी राहत दी है। सोमवार को कोर्ट ने कांग्रेस के 3500 करोड़ की टैक्स डिमांड के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर डिपार्टमेंट कांग्रेस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। जस्टिस बी. वी. नागरत्ना की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। आयकर विभाग की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखीं। अब सुप्रीम कोर्ट 24 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कहा ?

जनरल सॉलिसिटर तुषार मेहता ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा- हमने कांग्रेस को 1700 करोड़ का नोटिस भेजा है, लेकिन लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। फिलहाल, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट की सुनवाई के दौरान कहा- 2024 में 20 प्रतिशत भुगतान करने का विकल्प दिया गया। 135 करोड़ रुपए वसूले गए, बाद में 1700 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। इसलिए मामला बाद में बढ़कर 1,700 करोड़ रुपए का हो गया।

ये है पूरा मामला

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से फिर नया नोटिस मिला है। यह नोटिस 2014-15 के लिए 663 करोड़ रुपए, 2015-16 के लिए 664 करोड़ रुपए और 2016-17 के लिए 417 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस कांग्रेस को भेजा है। जो कुल मिलाकर 1,745 करोड़ रुपए के टैक्स की डिमांड की गई है। वहीं, अधिकारियों ने राजनीतिक दलों को मिलने वाली कर छूट समाप्त कर दी है और पार्टी पर कर लगा दिया है।

कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा था कि उसे आयकर विभाग से नोटिस मिला है कांग्रेस को 29 मार्च को आयकर विभाग से पहला नोटिस मिला था। जिसमें करीब 1823 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। यह डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल हैं। आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस से अब तक कुल 3,567 करोड़ रुपए के कर की डिमांड की जा चुकी है।

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