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धर्मांतरण मामले पर सरकार सख्त : CM शिवराज ने कहा- धर्म के नाम पर गैरकानूनी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी

भोपाल/जबलपुर। आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ( EOW) ने गुरुवार को जबलपुर में द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप पीसी सिंह के घर छापा मारा। इस दौरान बिशप के घर से करीब 1.65 करोड़ की नकदी बरामद की गई है। इस मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी EOW के अधिकारियों से चर्चा की है। सीएम ने मीटिंग के बाद बयान जारी किया है।

ट्रस्ट में धांधली की शिकायत नागपुर से की गई थी

बैठक में संबंधित अधिकारियों ने बिशप के घर कार्रवाई की जानकारी सीएम शिवराज को दी गई। बैठक में बताया गया कि ट्रस्ट के कार्यों में धांधली की शिकायत विनटेबल फादर हीरा नवल मसीह नागपुर के द्वारा की गई थी। जब ईओडब्ल्यू से कार्रवाई की तब चेयरमैन के खिलाफ ट्रस्ट की संस्थाओं का दुरुपयोग, नाम परिवर्तित कर नई संस्थाओं का निर्माण, नई संस्थाओं के नाम से अवैधानिक कार्य, स्कूली संस्थाओं की फीस में गड़बड़ी, निजी कार्यों में ट्रस्ट के पैसों का दुरुपयोग करने जैसे कागज सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट संस्थाओं की लीज रिनुअल में धोखाधड़ी, उनका सात करोड़ से अधिक का टैक्स न चुकाया जाने जैसे प्रकरण सामने आए हैं।


EOW को चर्च के चेयरमैन के घर मिली करोड़ों की संपत्ति

सीएम शिवराज ने कहा कि अनियमितताओं की शिकायतों के आधार पर 8 सितंबर को EOW ने जबलपुर स्थित बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नार्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप के निवास पर छापा मारा। ये देखकर आंखें फटी रह गईं कि छापे में ट्रस्ट की संस्थाओं की लीज रिन्यूअल में धोखाधड़ी, टैक्स ना चुकाया जाना, 17 संपत्तियों के दस्तावेज, 48 बैंक खाते, 1.65 करोड़ नकद, 18,342 यूएस डॉलर व 118 पाउंड, 8 चार पहिया वाहन बरामद हुए हैं। बड़े स्तर पर गड़बड़ियां और धोखाधड़ी सामने आई हैं।

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गैरकानूनी कामों की जांच EOW करेगा

सीएम ने कहा कि इस पूरे छापामारी में प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर राज्य शासन ने तय किया है कि जो धन प्राप्त हुआ है। उसका उपयोग कहीं इस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के माध्यम से धर्मांतरण व अन्य गैरकानूनी कामों में तो नहीं किया जा रहा था, इसकी जांच EOW करेगा। जिला प्रशासन की अपनी भूमिका होगी। धर्मांतरण या बाकी गैरकानूनी गतिविधियां धर्म के नाम पर किसी भी कीमत पर नहीं करने दी जाएगी।

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तीन स्तर पर की जाएगी जांच

  • पहली- इस पूरे छापेमारी में प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त धन का उपयोग धर्मांतरण, अवैधानिक कार्य या गैरकानूनी कार्यों में तो नहीं हो रहा है, इसकी जांच EOW और जिला प्रशासन मिलकर रकेगा।
  • दूसरी- शासन द्वारा ट्रस्ट की संस्थाओं को जो जमीन लीज पर दी गई है। इनका उपयोग स्कूल, अस्पताल या धर्मार्थ के कार्यों में ना होकर अन्य व्यवसायिक कार्यों में हो रहा है तो इसकी जांच EOW एवं जिला प्रशासन करेगा।
  • तीसरी- कई ऐसी शिकायतें मिली हैं, जिसमें ट्रस्ट की संस्थाओं के लीज संबंधी प्रकरण में धोखाधड़ी कर टैक्स नहीं चुकाया गया है या नाम परिवर्तित कर दुरुपयोग हो रहा है या लीज नवीनीकरण में स्टांप ड्यूटी की धांधली की शिकायत आई है। इसमें भी EOW और जिला प्रशासन जांच करेगा।

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