Budget 2023 : इनकम टैक्स पर बड़ी छूट, 7 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री
टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ टैक्स रेट भी कम किया

नई दिल्ली। आम आदमी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी राहत दी। इसके तहत अब 7 लाख रुपए तक आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं भरना होगा। वित्त मंत्री ने टैक्स रेट में भी कटौती की है। अब तक 5 लाख रुपए की आय टैक्स मुक्त थी। व्यक्तिगत आयकर के लिए वित्त मंत्री ने पांच प्रमुख घोषणाएं की।
इसके तहत तीन लाख तक की आय का स्लैब जीरो रखा गया है। अभी यह सीमा ढाई लाख थी। जानकारों के अनुसार तीन से छह लाख की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स देना है। 6 से 9 लाख की आय पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा। 9 से 12 वालों को 15 प्रतिशत और 12 से 15 प्रतिशत आय वालों को 20 प्रतिशत टैक्स देना होगा। इससे ज्यादा आय वालों को 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा। इसके अलावा 25 लाख रुपए तक के लीव इनकैशमेंट पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि, जानकारों का कहना है कि देश में सिर्फ दो फीसदी लोग ही टैक्स पे करते हैं। यह राहत उन लोगों के लिए जो टैक्स पे करते हैं।
नई व्यवस्था में कितनी कमाई पर कितना टैक्स
| आय (प्रतिवर्ष) | टैक्स (प्रतिशत में) |
| 0 से 03 लाख रुपए | 0 |
| 03 से 06 लाख रुपए | 5% |
| 06 से 09 लाख रुपए | 10% |
| 09 से 12 लाख रुपए | 15% |
| 12 से 15 लाख रुपए | 20% |
| 15 लाख रुपए से अधिक | 30% |


















