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AAP सांसद संजय सिंह होंगे रिहा : जमानत के लिए कोर्ट ने तय की शर्तें- पासपोर्ट करेंगे सरेंडर, नहीं करेंगे बयानबाजी; दिल्ली से बाहर जाने पर शेयर करेंगे लोकेशन

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AAP सांसद संजय सिंह होंगे रिहा : जमानत के लिए कोर्ट ने तय की शर्तें- पासपोर्ट करेंगे सरेंडर, नहीं करेंगे बयानबाजी; दिल्ली से बाहर जाने पर शेयर करेंगे लोकेशन
नई दिल्ली। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद आज जेल से रिहा होंगे। उनकी पत्नी अनीता सिंह बेल फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई हैं। सुप्रीम कोर्ट से बेल ऑर्डर ट्रायल कोर्ट (राउज एवेन्यू कोर्ट) पहुंच गया है। सुनवाई के बाद जमानत की शर्तें तय कर दी गई हैं। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह को पासपोर्ट जमा करना होगा। इसके साथ ही जांच में सहयोग करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें दिल्ली शराब नीति केस में जमानत दी थी।

कोर्ट ने तय कीं जमानत की शर्तें

  • ट्रायल कोर्ट (राउज एवेन्यू कोर्ट) में सुनवाई के बाद जमानत की शर्तें तय कर दी गई हैं।
  • जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे, जांच में सहयोग भी करेंगे।
  • संजय सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
  • शराब मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
  • संजय सिंह अगर NCR छोड़ते हैं तो वो अपनी यात्रा के कार्यक्रम ED के साथ साझा करेंगे। वो अपनी लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रखेंगे और IO (जांच अधिकारी) के साथ साझा करेंगे।
  • उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, उनकी लोकेशन पर नजर रखी जाएगी।

आईएलबीएस में भर्ती संजय सिंह

संजय सिंह लिवर से जुड़ी बीमारी के इलाज के लिए लिवर और पित्त विज्ञान संस्थान (आईएलबीएस) अस्पताल में भर्ती हैं। आप सांसद संजय सिंह से मिलने के लिए उनके मां और बेटे आईएलबीएस अस्पताल पहुंचे हैं। अस्पताल में लिवर की बायोप्सी की गई है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे का इलाज होगा।

4 अक्टूबर को हुए थे गिरफ्तार

मनी लॉन्ड्रिंग केस में 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। इसी साल जनवरी में ED ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। ED की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। संजय सिंह ने मई 2023 में दावा किया था कि, ED ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है। इस पर ED ने कहा था कि, हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम चार जगह लिखा गया है। इनमें से सिर्फ एक जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी, तीन जगह नाम सही लिखा गया है।

संजय सिंह पर क्या है आरोप

इसी साल जनवरी में ED ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले के आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस बैठक में संजय सिंह भी मौजूद थे। दिनेश अरोड़ा ने ईडी के सामने बयान दिया था। जिसके मुताबिक, वह एक कार्यक्रम में सबसे पहले संजय सिंह से मिला था। इसके बाद मनीष सिसोदिया के संपर्क में आया था। बताया जा रहा है कि, यह दिल्ली चुनाव से पहले AAP नेता द्वारा आयोजित एक फंड जुटाने का कार्यक्रम था। ED की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है।

मई में करीबियों के घर हुई थी छापेमारी

इसी साल 24 मई को ईडी ने संजय सिंह के करीबियों के घर भी छापेमारी की थी। वहीं ED की छापेमारी पर उनके पिता का कहना है, विभाग अपना काम कर रहा है, हम उनका सहयोग करेंगे। मैं उस समय का इंतजार करूंगा जब उनको क्लियरेंस मिल जाएगी। मणिपुर पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि संजय सिंह पर हो रही है। ये बदले की कार्रवाई नहीं है तो क्या है। बता दें कि, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शराब नीति में घोटाले के मामले में गिरफ्तार हुए हैं।

AAP सरकार पर लगे हैं ये आरोप

केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आरोप है कि दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति में शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने के लिए कुछ डीलरों को फायदा पहुंचाया गया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। हालांकि, आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस आरोप को खारिज किया था। यह नीति बाद में वापस ले ली गई थी। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने 17 अगस्त 2022 को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कहा था कि यह आरोप लगाया गया है कि आबकारी नीति में संशोधन, लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देना, लाइसेंस शुल्क में छूट/कमी, अनुमोदन के बिना एल-1 लाइसेंस का विस्तार आदि सहित अनियमितताएं की गईं। ये भी पढ़ें- Money Laundering Case : AAP सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 6 महीने बाज जेल से आएंगे बाहर
Manisha Dhanwani
By Manisha Dhanwani

मनीषा धनवानी | जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी से BJMC | 6 वर्षों के पत्रकारिता अनुभव में सब-एडिटर, एंकर, ...Read More

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