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केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई : 78 YouTube न्यूज चैनल को ब्लॉक करने का दिया आदेश, जानें पूरा मामला

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को यू-ट्यूब चैनलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिसमें 78 यूट्यूब न्यूज चैनल और उनके सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश जारी कर दिया है। आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के उल्लंघन के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले 25 और 5 अप्रैल को आईबी मिनिस्ट्री ने कई यू-ट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया था। जिनमें कुछ पाकिस्तान बेस्ड यू-ट्यूब न्यूज चैनल थे।

देश का माहौल बिगाड़ रहे थे चैनल

मंत्रालय का कहना है कि ये सभी यू-ट्यूब चैनल भारतीयों को गुमराह, दहशत पैदा करने, सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए झूठी, असत्यापित जानकारी फैला रहे थे। ब्लॉक किए गए यू-ट्यूब समाचार चैनलों की दर्शकों की संख्या 68 करोड़ से अधिक थी। इनके अलावा 3 ट्विटर अकाउंट, एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को भी ब्लॉक किया गया था।

25 अप्रैल को 16 यू-ट्यूब चैनल किए थे बंद

सूचना और प्रसारण मंत्रालय 25 अप्रैल को 16 यू-ट्यूब चैनलों को ब्लॉक करने की कार्रवाई की थी। अप्रैल में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने को लेकर 16 यू-ट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया था। इनमें 10 चैनल भारतीय और 6 पाकिस्तान बेस्ड यू-ट्यूब चैनल थे। इन्हें भी आईटी नियम, 2021 के तहत इमरजेंसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन्हें ब्लॉक किया गया था।

5 अप्रैल को 22 यू-ट्यूब चैनल बैन किए थे

बता दें कि 5 अप्रैल को ही सूचना प्रसारण मंत्रालय ने आईटी नियम 2021 के तहत इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए 22 ट्यूब चैनल्स, तीन ट्विटर अकाउंट, एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया था। इन अकाउंट्स और चैनल्स का इस्तेमाल संवेदनशील और भारत की सुरक्षा, विदेश नीति और पब्लिक ऑर्डर से जुड़े मामलों में फेक न्यूज और सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलान के लिए किया जा रहा था

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अप्रैल में कार्रवाई करते हुए सरकार ने कहा था कि किसी भी डिजिटल समाचार प्रकाशक ने आईटी नियम, 2021 के नियम 18 के तहत मंत्रालय को आवश्यक जानकारी नहीं दी थी।

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