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INDORE NEWS : कांग्रेस से बीजेपी में आए अक्षय बम और उनके पिता का गिरफ्तारी वारंट जारी, कोर्ट में नहीं हुए पेश, हाजिरी माफी का आवेदन खारिज

इंदौर।  कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए अक्षय बम का कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। उन्हें शुक्रवार को 22वें अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए पेश होने के निर्देश दिए गए थे। अक्षय बम  और उनके पिता कांतिलाल बम की तरफ से हाजिरी माफी का आवेदन अदालत को भेजा गया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। मामले की अगली पेशी अब 8 जुलाई को होगी। फरियादी के अधिवक्ता मुकेश देवल के मुताबिक यह केस पिछले 17 साल से चल रहा है और 24 अप्रैल को मामले की पिछली सुनवाई हुई थी। इसमें कोर्ट ने हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाने के निर्देश खजराना पुलिस को दिए थे। धारा बढ़ने के बाद जब अक्षय बम पेश नहीं हुए तो फरियादी के वकील ने जमानत निरस्त करने का आवेदन लगाया था।

यह है पूरा मामला

4 अक्टूबर 2007 को सुबह 10.30 बजे से शाम 4.15 बजे के बीच आरोपी अक्षय, उसके पिता कांति बम और अन्य आरोपियों ने फरियादी यूनुस पटेल के खेत पर जाकर वहां  काम कर रहे नौकरों को धमकाया और उनके साथ मारपीट करते हुए कटी हुई सोयाबीन में आग लगा दी थी। फरियादी जब अपने नौकर का मेडिकल परीक्षण कराकर वापस खेत पर लौटा तो आरोपी कांतिलाल बम, उनके बेटे अक्षय, सतवीर, सुरक्षा गार्ड मनोज, सोनू एवं अन्य 7-8 लोग बंदूक लेकर आए। कांतिलाल ने कहा था कि यही यूनुस गुड्डू है। इसे गोली मारकर जान से खत्म कर दो। सतवीर ने गोली चलाई, लेकिन तभी रिंकू ने यूनुस का हाथ पकड़ कर उसे पीछे से खींच लिया था और गोली यूनुस के पास से निकल गई थी।

जमीन खाली कराने का दिया था ठेका

बता दें कि इंदौर के पूर्व आईजी के बेटे सतवीर सिंह की सिक्योरिटी एजेंसी को कांतिलाल बम व अक्षय ने यूनुस पटेल की जमीन खाली कराने का ठेका दिया था। सतवीर की रिपोर्ट पर यूनुस के खिलाफ पुलिस ने झूठा लूट का प्रकरण दर्ज करा दिया था। झूठे साक्ष्य रचने के कारण यूनुस लूट के प्रकरण से दोषमुक्त हो चुके हैं।

फरियादी के धारा 161 में हुए थे बयान

फरियादी के 19 अक्टूबर 2007 को धारा 161 के तहत बयान हुए थे। इसमें यूनुस ने कहा था कि सतवीर सिंह ने उस पर गोली चलाई और उस समय उनके साथ मौजूद रिंकू वर्मा ने हाथ पकड़कर खींच लिया, जिससे गोली पास से निकल गई। साक्षी कैलाश और उस्मान ने भी अपने बयान में युनूस पर गोली चलाने की बात कही थी। पुलिस ने भी घटनास्थल से एक बारह बोर की बंदूक एवं चला हुआ कारतूस जब्त किया था। इस मामले में अभियुक्त कांतिलाल एवं अक्षय जमानत पर हैं। प्रकरण में जब्तशुदा बाहर बोर की बंदूक पहले से ही सुपुर्दगी पर है।

आगजनी की धारा बढ़ाने की मांग

कोर्ट में फरियादी ने कहा कि आरोपियों ने खेत में आग लगाई है। इसके प्रमाण भी पुलिस ने पेश किए हैं। इस आधार पर आरोपियों पर आगजनी की धारा 436 भी बढ़ाई जाए। कोर्ट ने धारा बढ़ाने को लेकर अगली पेशी में बहस करने के निर्देश दिए हैं।

पेश नहीं हो पाई एक्शन टेकन रिपोर्ट

कोर्ट में एक अन्य मामले में बम के इंदौर इंस्टिट्यूट ऑफ लॉ कॉलेज से कई सालों पहले काम छोड़ चुके फैकल्टी को लेकर जिला कोर्ट में पीड़ित स्टाफ ने याचिका दायर की थी। इस मामले में भी शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई थी। कोर्ट में पुलिस को अपनी तरफ से एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करना थी, लेकिन चुनावी व्यस्तता के चलते पुलिस रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी, जिस पर कोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने हेतु आगामी 10 जुलाई की तारीख तय़  की है।

(इनपुट – नवीन यादव)

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