भोपालमध्य प्रदेश

लव जिहाद रोकने के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, कही ये बात

लव जिहाद रोकने के लिए मध्यप्रदेश सरकार के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा- हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं। मैरिज ब्यूरो और शादी कराने वाली संस्थाओं के पास लड़का और लड़की की जानकारी एक महीने पहले आ जाती है। इनके पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी पुलिस से बातचीत करना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन कराने वाली बात पर विचार करना चाहिए। इससे इस तरह की घटनाओं को रोकने में एक कारगर कदम और होगा।

भोपाल में धोखे से शादी करने का मामला आया सामने

हाल ही में राजधानी भोपाल के कोलार इलाके में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिसमें एक किशोरी से कोलार क्षेत्र में रहने वाले युवक ने खुद को पंडित बताते हुए दोस्ती की। जन्मदिन के बहाने से होटल में बुलाकर दुष्कर्म किया। घटना का वीडियो बनाने के बाद तीन साल तक उसका शोषण किया। बाद में धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने तीन बार गर्भपात भी कराया। हालांकि, इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है।

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MP में 2021 लागू हुआ धर्म स्वातंत्र्य बिल

मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 दिसंबर 2021 को धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2020 को मंजूरी दी थी। बता दें कि इस कानून के जरिए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद और 50 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मध्यप्रदेश की राज्यपाल रहीं आनंदीबेन पटेल ने इस अध्यादेश को स्वीकृति दी थी। जिसमें शादी की आड़ में धोखाधड़ी कर धर्मांतरण कराने पर सख्त दंड का प्रावधान किया गया है।

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