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कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 24 हजार शिक्षकों की भर्ती की रद्द; CM ममता बोलीं- फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 (SLST) की चयन प्रक्रिया के जरिए हुई सभी नियुक्तियों को रद्द करते हुए सोमवार को इसे ‘‘अमान्य” करार दे दिया।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2016 की शिक्षक भर्ती परीक्षा के माध्यम से की गईं सभी नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सोमवार को “अवैध” करार दिया और कहा कि उनकी सरकार फैसले को चुनौती देगी। इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

23 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा

जस्टिस देवांग्शु बसाक और जस्टिस मोहम्मद रसीदी राशिदी की बेंच ने CBI को नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में और जांच करने तथा तीन महीनों में एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। पीठ ने पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोग (WBSSC) को नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश भी दिया।

उल्लेखनीय है कि 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने 2016 एसएलएसटी परीक्षा दी थी। कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील फिरदौस शमीम ने कहा कि इन रिक्तियों के लिए कुल 25,753 नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। बेंव ने आदेश पर रोक लगाने के कुछ अपीलकर्ताओं के अनुरोध को भी खारिज कर दिया।

बनर्जी ने BJP के नेताओं पर लगाया आरोप

इधर, ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल के रायगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के नेताओं पर न्यायपालिका (Judiciary) के एक वर्ग और निर्णयों को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ‘‘सभी नियुक्तियों को रद्द करने का अदालत का फैसला अवैध है। हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपको न्याय मिले और आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे।” कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में राज्यस्तरीय चयन परीक्षा-2016 (एसएलएसटी) की भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से की गईं सभी नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित खंडपीठ ने एसएलएसटी-2016 के जरिए 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं के शिक्षकों तथा ग्रुप-सी और डी पदों पर एसएससी द्वारा नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चयन से संबंधित कई याचिकाओं तथा अपीलों पर विस्तारपूर्वक सुनवाई की। मामले में सुनवाई 20 मार्च को पूरी हुई थी और पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने एसएलएसटी-2016 में बैठे लेकिन नौकरी न पाने वाले कुछ अभ्यर्थियों की रिट याचिकाओं पर भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने अनियमितताएं पाए जाने के बाद शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों की कई नौकरियों को खत्म करने का भी आदेश दिया था।

CBI ने हाईकोर्ट को सौंपी थी रिपोर्ट

इस मामले के संबंध में याचिकाओं का निस्तारण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2023 को कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से एसएलएसटी-2016 के जरिए भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी याचिकाओं तथा अपीलों पर सुनवाई के लिए एक खंडपीठ गठित करने का अनुरोध किया था। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार इस मामले की जांच पूरी की और एक रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी थी।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और कथित घोटाले के वक्त पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) में विभिन्न पदों पर रहे कुछ पदाधिकारियों को भी गिरफ्तार किया है।

क्या है शिक्षक भर्ती घोटाला?

पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रियों के खिलाफ हो रही ये पूरी कार्रवाई शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी है। ये भर्ती प्रक्रिया साल 2016 में शुरू हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि फर्जी तरीके से भर्ती कराने के लिए ओएमआर शीट में हेरफेर किया गया। इसमें लाखों रुपए घूस लेकर फेल उम्मीदवारों को पास कराया गया। आरोप है कि इस मामले में सीधे शिक्षा मंत्री शामिल थे।

चटर्जी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की जा चुकी है, जिसमें उनके 10 करीबियों को अवैध तरीके से नौकरी देने का आरोप लगा है। याचिका में कहा गया है कि ये लोग चटर्जी के सिक्योरिटी गार्ड के रिश्तेदार हैं। कोर्ट अगले हफ्ते मामले की सुनवाई कर सकती है।

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