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Agneepath Scheme : अग्निवीरों की भर्ती के लिए वायु सेना ने जारी की गाइडलाइन, साल में 30 दिन की छुट्‌टी समेत मिलेंगी ये सुविधाएं

देशभर में अग्निपथ स्कीम को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीरों की भर्ती की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार चार साल की सेवा के दौरान अग्निवीरों को वायुसेना की ओर से कई सुविधाएं दी जाएंगी, जो स्थायी वायु सैनिकों को मिलने वाली सुविधाओं के अनुसार ही होगी।

इसके अलावा, अग्निवीरों को हार्डशिप एलाउंस, यूनीफॉर्म एलाउंस, कैंटीन सुविधा और मेडिकल सुविधा भी मिलेगी। वहीं, अग्निवीरों को ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा। बता दें कि अग्निवीरों को अपनी चार साल की नौकरी पूरी करनी होगी। इससे पहले वे फोर्स नहीं छोड़ सकेंगे। ऐसा करने के लिए उन्हें अधिकारी की सहमति लेनी होगी।

अग्निवीरों को ये सुविधाएं मिलेंगी

  • वायु सेना की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, अग्निवीरों को साल में 30 छुट्टी भी मिलेगी।
  • बीमार होने पर डॉक्टर की सलाह पर सिक लीव भी मिलेगी।
  • कैंटीन की भी सुविधा मिलेगी।
  • सर्विस के दौरान अगर किसी अग्निवीर की मौत हो जाती है तो उसके परिवार वालों को इंश्योरेंस कवर के साथ-साथ एक करोड़ रुपए भी मिलेगा।
  • अग्निवीर सभी सैन्य सम्मान और पुरस्कार के हकदार होंगे। उन्हें ऑनर्स और अवॉर्ड दिए जाएंगे।
  • भर्ती के बाद अग्निवीरों को सेना जरूरतों के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाएगी।
  • ड्यूटी के दौरान अगर कोई अग्निवीर विकलांग हो गया तो उसे एक्स-ग्रेशिया 44 लाख रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही जितनी नौकरी बची है, उसकी पूरी सैलरी मिलेगी और सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा।
  • अग्निवीरों का कुल 48 लाख का इंश्योरेंस होगा। ड्यूटी पर वीरगति को प्राप्त होते हैं तो एकमुश्त सरकार की तरफ से 44 लाख दिए जाएंगे और सेवा निधि पैकेज। इसके अलावा जितनी नौकरी बची है उसकी पूरी सैलरी।

परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेगा रेगुलर कैडर

वायु सेना ने कहा है कि वायु सेना में अग्निवीरों की भर्ती एयर फोर्स एक्ट 1950 के तहत चार साल के लिए होगी। वायु सेना में अग्निवीरों का एक अलग रैंक होगा। इन अग्निवीरों को अग्निपथ स्कीम की सभी शर्तों को मानना होगा।

इसके साथ ही जिन अग्निवीरों की वायुसेना में भर्ती के समय 18 साल से कम होगी, उन्हें माता-पिता या अभिवावक से नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कराने होंगे। चार साल की सेवा के बाद 25 फीसदी अग्निवीरों की नियुक्ति रेगुलर कैडर में की जाएगी।

एयरफोर्स ने 7 पेज की गाइडलाइन जारी की

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