
हेमंत नागले, इंदौर। हाईकोर्ट के आदेश पर चंपू अजमेरा, हैप्पी धवन, निकुल कपासी, महावीर जैन आज कोर्ट में तो पेश हुए, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नीलेश और चिराग शाह पेश नहीं हुए। वहीं, चिराग की ओर से मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में आदेश जारी कर रहे हैं। अभी हाईकोर्ट से सुनवाई के बाद औपचारिक आदेश जारी होना बाकी है।
जानें पूरा मामला
जानकारों के मुताबिक, हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पहले एक-एक कर सभी भूमाफियाओं को नाम लेकर बुलाया और फिर उनसे पूछताछ की। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर आपको जमानत दी है और यदि यह सेटलमेंट नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या होगा ? इस पर सभी चुपचाप सुनते रहे और फिर अधिवक्ताओं ने कहा कि हमारे अधिकांश सेटलमेंट हो चुके हैं। सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि कालिंदी में मुख्य आरोपी तो चंपू, हैप्पी, चिराग, नीलेश है। इस पर चंपू के अधिवक्ता ने कहा कि कालिंदी में चंपू का लेना-देना नहीं है। हाईकोर्ट ने फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दोहराया जो सेटलमेंट नहीं करेंगे, उनकी जमानत रद्द होगी। शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि हम पहले ही आवेदन लगा चुके हैं कि जमानत निरस्त हो, यह कुछ नहीं कर रहे हैं। अधिवक्ता अतुल कुमार गुप्ता के मुताबिक, कालिंदी गोल्ड सिटी के संबंध में सुनवाई हुई।
उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार नीलेश अजमेरा, चिराग अजमेरा उर्फ चंपू, चिराग शाह, महावीर जैन और हैप्पी धवन व अन्य को हाजिर होने के लिए कहा गया था, जिसके चलते आज यहां कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने बताया कि जो 96 शिकायतकर्ता हैं, उनमें 70 से 75 लोगों का सेटलमेंट कर दिया है। बाकी जिन लोगों का सेटलमेंट नहीं हुआ है, उनका डीडी कोर्ट में पेश कर दिया गया है। हालांकि, सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश रख लिया है। अधिवक्ता अतुल कुमार गुप्ता के मुताबिक, एडीएम को धमकाने वाली और सेटलमेंट के लिए धमकाने वाली बात तथ्य हिना है। अधिवक्ता का कहना है कि भूमाफिया होते तो सेटलमेंट नहीं करते, कुछ लोगों को और कुछ कॉलोनियों में प्लॉट नहीं मिल पाए हैं। इनका सेटलमेंट किया जा रहा है। हालांकि, अधिवक्ता अतुल कुमार गुप्ता के अनुसार कोर्ट के आदेश के बाद सभी लोग कोर्ट में पेश हो गए थे। अधिवक्ता का कहना है कि मामले में न्यायालय अब कॉलोनी के मुताबिक, सुनवाई करने की बात कह रहा है। क्योंकि हर कॉलोनी का मामला अलग हो सकता है, इसलिए आज कालिंदी गोल्ड सिटी की सुनवाई हुई थी। हालांकि, फिनिक्स टाउनशिप और सेटेलाइट हिल्स की सुनवाई अभी होना बाकी है।
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— Peoples Samachar (@psamachar1) May 1, 2023