
ग्वालियर। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले से भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म करने और धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के मामले में कोर्ट ने स्टे दिया है। बता दें कि विधायक जज्जी ने सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी थी। सिंगल बेंच ने जज्जी पर एफआईआर के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद जुर्माने के साथ विधायकी को शून्य करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा गया था।
#अशोकनगर से #भाजपा विधायक #जजपाल_सिंह_जज्जी को #हाई_कोर्ट की डबल बेंच से मिला स्टे। जाति प्रमाण पत्र मामले में विधायकी शून्य किए जाने का मामला।#BJP #PeoplesUpdate @JajpalJajji pic.twitter.com/wxfsvl2JwH
— Peoples Samachar (@psamachar1) December 19, 2022
जानें पूरा मामला
याचिकाकर्ता लड्डूराम कोरी के अधिवक्ता संगम जैन ने याचिका के साथ जजपाल सिंह के उन सभी जाति प्रमाण पत्रों को पेश किया है, जो उन्होंने बनवाए हैं। जज्जी को मध्य प्रदेश में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। वे मूलत: पंजाब के रहने वाले हैं। वहीं से इनका प्रमाण पत्र बनेगा। उसी राज्य में लागू होगा। हाईकोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र को लेकर दायर याचिका की पहले सुनवाई की। ज्ञात है कि जजपाल सिंह जज्जी ने 2018 के निर्वाचन से इस्तीफा देकर 2020 में भाजपा के टिकट से उपचुनाव लड़ा और फिर से विधायक निर्वाचित हुए। अभी भाजपा विधायक हैं।